Move to Jagran APP

तीन पाकिस्तानी नागरिकों की संपत्ति पर गृह मंत्रालय की नजर

खुखुंदू क्षेत्र के बसडीला नरौली खेम व नरौली संग्राम में निफिकर पुत्र इशहाक सलेमपुर क्षेत्र के मछरौना में मोहम्मद इस्लाम पुत्र शेख मुंसरिम और जमुआ में मेंहदी हसन पुत्र मुहीबुल्लाह की अचल संपत्ति का सर्वे कराने उनके पाकिस्तान जाने की तिथि के बारे में जानकारी मांगी गई है।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Thu, 08 Oct 2020 07:51 PM (IST)Updated: Thu, 08 Oct 2020 07:51 PM (IST)
तीन पाकिस्तानी नागरिकों की संपत्ति पर गृह मंत्रालय की नजर
ये हैै गृह मंत्रालय की प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। देवरिया जिले में तीन पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूद संपत्ति पर गृह मंत्रालय की नजर है। यह जल्द ही शत्रु संपत्ति घोषित हो सकती है। मंत्रालय ने प्रथमदृष्टया इसे शत्रु संपत्ति माना है और इस संबंध में जिलाधिकारी (उप अभिरक्षक शत्रु संपत्ति) से रिपोर्ट मांगी है। यह संपत्ति खुखुंदू व सलेमपुर क्षेत्र में है।

loksabha election banner

गृह मंत्रालय ने डीएम को भेजा पत्र

मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अचल संपत्ति की पहचान व जांच कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में खुखुंदू क्षेत्र के बसडीला, नरौली खेम व नरौली संग्राम में निफिकर पुत्र इशहाक, सलेमपुर क्षेत्र के मछरौना में मोहम्मद इस्लाम पुत्र शेख मुंसरिम और जमुआ में मेंहदी हसन पुत्र मुहीबुल्लाह की अचल संपत्ति का सर्वे कराने, उनके पाकिस्तान जाने की तिथि, संपत्ति से संबंधित राजस्व अभिलेखों की प्रतियां, चकबंदी के संबंधित दस्तावेज, संपत्ति के सहखाते में उनके अंश की स्थिति, राजस्व गांव के भू मानचित्र, कब्जेदारों के नाम व पता उपलब्ध कराने को कहा गया है। संपत्तियों में मकान व कृषि भूमि शामिल है।

इसे कहते हैं शत्रु संपत्ति

ऐसे लोग जो देश विभाजन के समय या 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के बाद चीन या पाकिस्तान में जाकर बस गए। वहां की नागरिकता ले ली है, भारत के रक्षा अधिनियम 1962 के तहत सरकार उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है। संपत्ति का अभिरक्षक या संरक्षक नियुक्त कर सकती है। ऐसे लोगों की भारत में मौजूद संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाती है। शत्रु संपत्ति विवाद अधिनियम में बदलाव के बाद ऐसे लोगों के उत्तराधिकारियों का अब इस संपत्ति पर कोई दावा नहीं रह गया है। मुख्‍य राजस्‍व अधिकारी अमृत लाल बिंद ने कहा है कि तीन पाकिस्तानी नागरिकों की जिले  में मौजूद संपत्तियों की छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। भारत छोड़कर पाकिस्तान गए इन नागरिकों की संपत्ति खुखुंदू व सलेमपुर क्षेत्र में है। जिला प्रशासन उनके पाकिस्तान जाने के वर्ष व अन्य जानकारी जुटा रहा है। अभी तक यह जानकारी नही मिल पाई है कि उनके सगे संबंधी भी यहां पर मौजूद हैं या नहीं। बहरहाल पूरे मामले की गहनता के साथ जांच चल रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.