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दुर्घटना में घायलों की मदद करने पर सरकार देगी इनाम Gorakhpur News

शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन विभाग ने मार्ग दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को सड़क सुरक्षा कोष से दो हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। घायलों का सहयोग करने वाले लोगों का अस्पतालों में सिर्फ नाम और पता दर्ज किया जाएगा।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Sat, 05 Dec 2020 05:14 PM (IST)Updated: Sun, 06 Dec 2020 08:34 AM (IST)
दुर्घटना में घायलों की मदद करने पर सरकार देगी इनाम Gorakhpur News
नगद इनाम के संबंध में रुपये का फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। अगर कोई घायल सड़क पर पड़ा है तो उसे नजरअंदाज कर आगे न बढ़ें। उसकी मदद करें। पुलिस को सूचना दें। जरूरत के अनुसार घायल को नजदीक के अस्पताल भी पहुंचाएं। इस सहयोग से किसी को जिंदगी तो मिलेगी ही, आप दो हजार रुपये के इनाम के हकदार भी हो जाएंगे।

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सड़क सुरक्षा कोष से मिलेगा धन

शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन विभाग ने मार्ग दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को सड़क सुरक्षा कोष से दो हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। घायलों का सहयोग करने वाले लोगों का अस्पतालों में सिर्फ नाम और पता दर्ज किया जाएगा। उनसे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं होगी। अस्पतालों की सूची के आधार पर परिवहन विभाग माह के अंत में मददगारों को पुरस्कृत करेगा।

यही नहीं सरकार ने हिट एंड रन (टक्कर मारकर भाग जाना) मामलों में आर्थिक सहायता की धनराशि भी बढ़ा दी है। अब मार्ग दुर्घटना में घायलों को 12500 की जगह 50000 रुपये तथा मृतक के परिजनों को 25000 की जगह दो लाख रुपये देने का निर्णय लिया है।

जानकारी के अभाव में पीडि़तों को नहीं मिल पाती मदद

सड़क पर टक्कर मारने के बाद वाहनों के भाग जाने व वाहन का नंबर पता नहीं चलने की दशा में संबंधित लोगों को स्थानीय थाने में प्राथमिकी व आर्थिक सहायता के लिए जिला प्रशासन या परिवहन विभाग में आवेदन करना होगा। पुलिस की रिपोर्ट पर मामले की जांच एसडीएम स्तर पर होगी। जांच के बाद जिलाधिकारी की संस्तुति पर चयनित बीमा कंपनी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। दरअसल, जानकारी के अभाव में लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। यही नहीं पुलिस व चिकित्सा विभाग की पूछताछ के डर से लोग सड़क पर पड़े घायलों की मदद करने से कतराते हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्‍याम लाल का कहना है कि घायलों की मदद करने वाले व्यक्तियों को मददगार की श्रेणी में रखा जाएगा। उनसे पुलिस या चिकित्सा विभाग की तरफ से कोई पूछताछ नहीं होगी। अस्पतालों की सूची के आधार पर मददगारों को पुरस्कृत किया जाएगा। जिलाधिकारी के दिशा-निर्देश पर मार्ग दुर्घटना में घायलों व मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए सभी थानों से जनवरी से अब तक की रिपोर्ट मांगी गई है।


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