गोरखपुर : लव जिहाद की धारा हटी, पुलिस ने युवक को दुष्कर्म व जालसाजी में भेजा जेल
गोरखपुर में छात्रा को अगवा करने के मामले में लव जिहाद की पुष्टि नहीं हुई है। आरोपित ने खुद को नेवी का अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर छात्रा का शरीरिक शोषण किया है। पुलिस ने लव जिहाद की धारा हटा दी है।
गोरखपुर, जेएनएन। गोरखपुर के चिलुआताल क्षेत्र की छात्रा को अगवा करने के मामले में लव जिहाद की पुष्टि नहीं हुई है। आरोपित ने खुद को नेवी का अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर छात्रा का शरीरिक शोषण किया है। पुलिस ने लव जिहाद की धारा हटा दी है। छात्रा के बयान के आधार पर नौकरी के नाम पर जालसाजी व दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी है। मंगलवार को पुलिस ने कनार्टक, बीजापुर के रहने वाले महबूब को कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।
पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मामला
सेवानिवृत्त जवान की बेटी चार जनवरी को घर से लापता हो गई थी। 11 जनवरी को छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कर्नाटक, बीजापुर के इंडी निवासी महबूब के खिलाफ अपहरण व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 (लव जिहाद) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस को उन्होंने बताया था कि महबूब एक साल से उनकी बेटी के संपर्क में था। खुद को हिंदू व नेवी का अधिकारी बताकर उसने बेटी से दोस्ती की। नौकरी दिलाने का झांसा देकर चार जनवरी को अपहरण कर लिया। डीआइजी/एसएसपी के निर्देश पर चिलुआताल थाने के दारोगा व सिपाही बीजापुर गए थे। 15 जनवरी को सर्विलांस की मदद से उन्होंने आरोपित को पकड़ लिया। अपहृत को बरामद करने के बाद दोनों को स्थानीय कोर्ट में पेश किया। ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस महबूब गोरखपुर ले आई। छात्रा के बयान के आधार पर अपहरण और लव जिहाद की पुष्टि नहीं हो पाई। प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल नीरज राय ने बताया कि युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किया है। इसलिए लव जिहाद की धारा हटाकर जालसाजी और दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई है।
मिस्ड काल से हुई थी जान पहचान
छात्रा ने पुलिस को बताया कि एक साल पहले मिस्ड काल के जरिए महबूब से जान-पहचान हुई थी। खुद को नेवी का अधिकारी बताते हुए उसने बातचीत शुरू कर दी। नेवी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ लेकर कनार्टक के बीजापुर चला गया जहां शारीरिक शोषण किया।