खाद की कालाबाजारी करने वाले चार थोक विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड
खाद की कालाबाजारी के चार डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। सब्सिडी हड़पने वाले इन थोक बिक्रेताओं को शह मिला हुआ था।
गोरखपुर, जेएनएन। खाद की कालाबाजारी के मामले में कृषि विभाग ने चार डीलरों (थोक विक्रेता) का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। इन डीलरों ने नोटिस देने के बाद भी फुटकर विक्रेताओं को बेची खाद का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। उधर, कृषि विभाग ने फुटकर खाद विक्रेताओं की सूची भी एडीओ कृषि को जांच के लिए उपलब्ध करा दी है।
किसानों के हिस्से की खाद और सब्सिडी हड़पने वाले जालसाजों की तलाश में जुटे कृषि विभाग ने जनपद के सभी 11 डीलरों को नोटिस जारी कर फुटकर विक्रेताओं को बेची गई खाद के संबंध में जवाब और ब्योरा मांगा था। इसमें वह डीलर भी शामिल थे, जिन्हें पिपरौली के यादव खाद भंडार पर खाद विक्रय का अधिकार दिया गया था। विभाग की तरफ से नोटिस देने के बावजूद जवाब न देने वाले चार डीलरों के थोक लाइसेंस को विभाग ने शुक्रवार को निलंबित कर दिया, इनमें सर्राफ ट्रेडिंग कंपनी, फर्टिलाइजर ट्रेडर्स, चेतराम मोतीलाल और टिबड़ेवाल एजेंसी शामिल हैं। हालांकि देर शाम तक चेतराम मोतीलाल प्रा.लि. की तरफ से न केवल विभाग को जवाब दे दिया गया, बल्कि विवरण भी उपलब्ध करा दिया गया। विभाग अगर जवाब से संतुष्ट हुआ तो लाइसेंस बहाल कर सकता है।
फुटकर विक्रेताओं की होगी जांच
एक किसान को 100 बोरी से अधिक खाद का विक्रय करने वाले फुटकर विक्रेताओं की भी जांच शुरू हो गई है। विभाग ने 60 ऐसे दुकानदारों की सूची सहायक विकास अधिकारी कृषि को उपलब्ध करा दी है, जिन्होंने एक ही किसान को आवश्यकता से अधिक खाद का विक्रय किया है।
खाद न देने पर लाइसेंस निलंबित
कृषि विभाग ने पाली के निबियहवा स्थित फुटकर विक्रेता यादव खाद भंडार का भी लाइसेंस निलंबित कर दिया। एक किसान ने विभाग में शिकायत की थी कि दुकानदार ने खाद उपलब्ध होने के बावजूद मांगने पर उसे नहीं दिया। जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर विभाग ने दुकानदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया।