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कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधान समेत चार पर धोखाधड़ी का मुकदमा

उन्होंने 18 लाख 15 हजार रुपये में भाई से बैनामा कर देने की बात कही थी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Jan 2022 10:56 PM (IST)Updated: Mon, 10 Jan 2022 10:56 PM (IST)
कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधान समेत चार पर धोखाधड़ी का मुकदमा
कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधान समेत चार पर धोखाधड़ी का मुकदमा

संतकबीर नगर: कोर्ट के आदेश पर बखिरा पुलिस ने सोमवार को पूर्व प्रधान समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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बखिरा थानाक्षेत्र के लेडुआ-महुआ गांव निवासी अतिउल्लाह पुत्र नजीबुल्लाह ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि उनके गांव के श्रवण कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद का अमरड़ोभा चौराहे पर एक कमरा एवं उसके पीछे 30 फुट जमीन हैं। उन्होंने 18 लाख 15 हजार रुपये में भाई से बैनामा कर देने की बात कही थी। उन्होंने एकमुश्त पैसा देने में असमर्थता जताते हुए धीरे-धीरे पैसा देने और पूरा पैसा मिलने पर बैनामा करने को कहा था। इस पर श्रवण कुमार ने 22 अगस्त 2017 को एक सादे कागज पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कई बार में उनसे 18 लाख 15 हजार रुपये लिये। इसके बाद 5 लाख 25 हजार रुपये में अमरड़ोभा चौराहे पर स्थित एक कमरा चाचा तपेश कुमार से बैनामा करा दिए थे। शेष पीछे की बची जमीन का पैसा दिए जाने के बावजूद जाल फरेब करते हुए श्रवण कुमार ने चार अक्टूबर 2019 को पत्नी सुधा के नाम से बैनामा करा लिया। जमीन का पैसा हड़पने के उद्देश्य से इन्होंने अपने बेटे, पूर्व प्रधान शमीम अख्तर निवासी लेडुआ-महुआ व मनोज कुमार पुत्र रामसूरत निवासी बखिरा के साथ मिलकर बैक डेट में स्टांप पेपर लेकर फर्जी तरह से पारिवारिक समझौता तपेश कुमार तीसरे पक्ष से हस्ताक्षर बनाकर तैयार कर लिये। उसी के आधार पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें चार नवंबर 2019 को बैनामा होने की जानकारी हुई। पैसा मांगने पर जान-माल की धमकी दे रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।


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