खाद्य पदार्थों में मिलावट की हुई पुष्टि, 23 दुकानदारों पर लगा तीन लाख का जुर्माना
23 खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक के पाए गए। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी न्यायालय में दायर वाद में मजिस्ट्रेट एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विंध्यवासिनी राय ने कारोबारियों के खिलाफ तीन लाख 29 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया है।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता : 23 खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक के पाए गए। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी न्यायालय में दायर वाद में मजिस्ट्रेट एडीएम विंध्यवासिनी राय ने कारोबारियों के खिलाफ तीन लाख 29 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया है।
बगैर खाद्य पंजीकरण के कारोबार करने वालों पर हुई कार्रवाई
अभिहित अधिकारी मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट पाए जाने व वगैर खाद्य पंजीकरण के कारोबार किये जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कारोबारियों को अर्थ दंड एक हफ्ते में जमा करना होगा। इसमें कसया, पटहेरवा, कुबेरस्थान, हाटा, तमकुहीराज, पडरौना, रामकोला, दुदही, तरयासुजान, सलेमगढ़ आदि के किराना, मेडिकल, स्वीट्स स्टोर शामिल हैं। बिना पंजीकरण के कारोबार के आरोप में टेकुआटार रामकोला के शत्रुघ्न मद्धेशिया पर पांच हजार, हरिहरपुर तमकुहीराज के गुड्डू कुरैशी पर 12 हजार, विशुनपुरा कोटवा के सैयद अली पर पांच हजार, नटवा के महंगी के खिलाफ 10 हजार, कुबेरस्थान के हृदया पर 12 हजार, सुभाष नगर कसया के परिचय शर्मा पर पांच हजार, ढाढ़ा हाटा के असगर पर पांच हजार, लाजपत नगर पडरौना के हलीम कुरैशी पर पांच हजार, बलुचंहा रोड पडरौना शाकिर कुरैशी पर पांच हजार, कसेरा टोली पडरौना राजा कुरैशी पर पांच हजार, लाजपतनगर मुन्ना कुरैशी पर पांच हजार, भैंस के दूध के लिए लक्ष्मीपुर पटहेरवा के रमेश यादव के खिलाफ 12 हजार, परसौनी थाना रामकोला नाजिर पर आठ हजार, खैरटवा मठिया बुजुर्ग के श्रवण यादव पर आठ हजार, कोकिल पट्टी के परशुराम यादव पर 12 हजार, भटवलिया तमकुहीराज न्यू पटेल किराना स्टोर के देवनन्दन पर 30 हजार रामदाना, संतोष कुमार पर 25 हजार, सब्जी मंडी तमकुहीराज सुनील किराना स्टोर के सुनील चौरसिया पर 20 हजार, गाजीपुर के जगदीश प्रसाद पर 25 हजार, शुक्ल भुजौली पोस्ट-सरपतही खुर्द आयुष स्वीट्स के रामाज्ञा कुशवाहा पुत्र झंगरू पर 30 हजार, लतवा चट्टी सलेमगढ़ के रमाकांत पर 25 हजार, बड़हरा लक्ष्मीपुर पोस्ट-पुरैनी थाना रामकोला अब्बास पर 30 हजार, दमवतिया के हरिशंकर तिवारी पर 30 हजार जुर्माना देना होगा।