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शवों के अंतिम संस्कार के लिए ग्राम पंचायत व नगर निकाय देंगी पांच हजार रुपये Gorakhpur News

कोरोना संक्रमण या अन्य किसी कारण से लोगों की हो रही मृत्यु के बाद स्वजन को अंतिम संस्कार कराने के लिए सरकार ने पांच हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। सभी ग्राम पंचायत व नगर निकायों को पीड़ि‍त परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए कहा गया है।

By Rahul SrivastavaEdited By: Published: Sun, 16 May 2021 01:30 PM (IST)Updated: Sun, 16 May 2021 01:30 PM (IST)
शवों के अंतिम संस्कार के लिए ग्राम पंचायत व नगर निकाय देंगी पांच हजार रुपये Gorakhpur News
शव के अंतिम संस्कार के लिए ग्राम पंचायत व नगर निकाय की ओर से मिलेंगे रुपये। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गाेरखपुर, जेएनएन : देवरिया जिले में कोरोना संक्रमण या अन्य किसी कारण से लोगों की हो रही मृत्यु के बाद स्वजन को अंतिम संस्कार कराने के लिए सरकार ने पांच हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायत व नगर निकायों को  राज्य वित्त आयोग फंड से पीड़ि‍त परिवार के स्वजन को आर्थिक सहायता के रूप में तत्काल पांच हजार रुपये देकर शव का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकाल के तहत कराना होगा।

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लोगों के शव फेंकने पर प्रतिबंध
सरकार का निर्देश है कि किसी भी हाल में कोरोना या अन्य कारण से मरे लोगों के शव को नदी या अन्य स्थान पर फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शव का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति  के अनुसार किया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अंतिम संस्कार के लिए मिली धनराशि का पूर्ण उपयोग करें और किसी भी दशा में शवों को नदी में प्रवाहित न करने दें। सभी की मदद करें। 

बीमारी के लिए भी ग्राम पंचायतों से मिलेगी दो हजार की मदद

ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में भूखमरी की दशा, बीमारी होने पर राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की अनुमति दी गई है। किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई की वजह से भूखमरी की स्थिति न आए, इसके लिए एक हजार रुपये देने का ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। किसी परिवार के पास आयुष्मान या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं का लाभ कार्ड न होने से इलाज प्रभावित हो रहा है तो उस परिवार को ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग से दो हजार रुपये की धनराशि दे सकती है।

ऐसे मिलेगा यह लाभ

ग्राम प्रधान व सचिव अपनी पंचायत में इन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के बारे में सूचना एकत्रित करेंगे और समय-समय पर बैठक कर शासनदेश के अनुसार लोगों का चयन कर उन्हें धनराशि उपलब्ध कराएंगे।


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