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गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू खत्‍म होने के बाद भी निजी कंपनियों में वर्क फ्राम होम पर रहेगा जोर Gorakhpur News

निजी कंपनियों के जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह वर्क फ्राम होम यानी घर से काम को ज्यादा महत्व दें और कार्यालयों में बहुत जरूरी होने पर ही कर्मचारी को बुलाएं। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में हेल्प डेस्क खोलना अनिवार्य है।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Published: Tue, 08 Jun 2021 08:30 PM (IST)Updated: Tue, 08 Jun 2021 08:30 PM (IST)
गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू खत्‍म होने के बाद भी निजी कंपनियों में वर्क फ्राम होम पर रहेगा जोर Gorakhpur News
गोरखपुर के डीएम के विजयेंद्र पाण्डियन की फाइल फोटो, जागरण।

गोरखपुर, जेएनएन। सप्ताह में पांच दिन सुबह से शाम तक कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाव में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। यही वजह है कि शादी समारोहों में अब भी 20 से ज्यादा व्यक्तियों के पहुंचने पर रोक लगी है। निजी कंपनियों के जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह वर्क फ्राम होम यानी घर से काम को ज्यादा महत्व दें और कार्यालयों में बहुत जरूरी होने पर ही कर्मचारी को बुलाएं। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में हेल्प डेस्क खोलना अनिवार्य है। यहां इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आक्सीमीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। कोरोना संदिग्ध या लक्षण वाले व्यक्तियों को कार्यालयों में नहीं आने दिया जाएगा। इसकी सूचना तत्काल सीएमओ कार्यालय को देनी होगी।

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डीएम की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बसों में सीट के अनुसार ही सवारियां बैठाई जाएंगी। कोई सवारी खड़ी नहीं होनी चाहिए। ई रिक्शा में चालक समेत तीन और चार पहिया वाहन में चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

स्क्रीनिंग और एंटीजन जांच चलेगी

रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस में दो गज की दूरी का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मास्क की अनिवार्यता रहेगी। स्क्रीनिंग और एंटीजन जांच जारी रहेगी। कोरोना की पुष्टि होने पर मरीज को तत्काल अस्पताल भेजा जाएगा। हाईवे पर ढाबे खुलेंगे। पटरी व्यवसाय शुरू होगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय, लाजिस्टिक कंपनी के दफ्तर और वेयर हाउस खुलेंगे।

धार्मिक स्थलों में पांच ही आएंगे

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर स्थित धार्मिक स्थलों में एक बार में पांच से ज्यादा श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। इस पर संबंधित क्षेत्र के पुलिस कॢमयों की नजर रहेगी। अंडे, मांस और मछली की दुकानें खुलेंगी। उद्यान विभाग की नर्सरी भी खुलेगी। राजस्व और चकबंदी न्यायालय भी खुलेंगे। एक दिन में अधिकतम वाद पेश होने की संख्या भी जल्द तय की जाएगी। शादी समारोहों में 25 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।

यह हैं निर्देश

अंडा, मांस और मछली की दुकानें सफाई के साथ खुलेंगी।

दुकानदार और कर्मचारी मास्क लगाएंगे, सुपर मार्केट भी खुलेंगे।

गेहूं क्रय केंद्र और कोटे की दुकानें खुली रहेंगी।

शव यात्रा में कोविड प्रोटोकाल के साथ अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी जाएगी।


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