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Gorakhpur Lockdown E-Pass Rule: फल, सब्जी, दूध, दवा, राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए जारी होंगे ई पास- यहां करें आवेदन

Gorakhpur Lockdown E-Pass Rule प्रदेश सरकार की ओर से बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को जारी रखने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। ये ई पास फल सब्जी दूध दवा राशन जैसी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए होंगे।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Wed, 05 May 2021 09:29 AM (IST)Updated: Wed, 05 May 2021 09:29 AM (IST)
Gorakhpur Lockdown E-Pass Rule: फल, सब्जी, दूध, दवा, राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए जारी होंगे ई पास- यहां करें आवेदन
गोरखपुर में लॉकडाउन के दौरान आवश्‍यक वस्‍तुओं की सप्‍लाई के लिए ई पास जारी होंगे। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को जारी रखने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। ये ई पास फल, सब्जी, दूध, दवा, राशन जैसी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए होंगे। कोई व्यक्ति इलाज के लिए आने-जाने के लिए भी ई पास प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शासन की ओर से तैयार किए गए वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित अधिकारी के अनुमोदन के बाद ई पास प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो रही है तो वे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत कर सकते हैं।

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यहां करें आवेदन

ई पास के लिए आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें संस्थागत पास का भी प्रावधान है। एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पांच कार्मिकों के लिए पास का आवेदन कर सकती है। आनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। परीक्षण के बाद इसे स्वीकृत एवं अस्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत आवेदन के लिए आनलाइन ई पास जारी किए जाएंगे। आवेदक एसएमएस पर मिले लिंक पर क्लिक कर पास डाउनलोट कर सकता है और उसका प्रिंट ले सकेगा। ई पास की डिजिटल प्रति भी मान्य होगी।

यह होगी समय सीमा

संस्थान के लिए जारी ई पास पूरी बंदी के दौरान वैध होंगे। आनजन के लिए जारी जनपदीय ई पास की वैधता एक दिन तथा अंतरजनपदीय ई पास की वैधता दो दिन होगी। पास की पूर्ण अवधि में जांच के दौरान मांगे जाने पर आवेदक को आवेदन के समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी क्यूआर कोड के जरिए सत्यापन करेंगे।ये करेंगे सत्यापन

जिले के भीतर ई पास जारी करने के लिए संबंधित उपजिलाधिकारी, प्रदेश की सीमा के भीतर ई पास जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारी नगर को अधिकृत किया गया है। प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई पास प्रस्थन जनपद के जिलाधिकारी जारी करेंगे।


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