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कोरोना के कारण अब नई गाइडलाइन से खुलेगी गोरखपुर दीवानी कचहरी Gorakhpur News

विचाराधीन बंदियों से संबंधित मामलों का निस्तारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय कक्ष में एक साथ कम से कम संख्या में अधिवक्ता और वादकारी मौजूद रहें।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 12:36 PM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 07:09 PM (IST)
कोरोना के कारण अब नई गाइडलाइन से खुलेगी गोरखपुर दीवानी कचहरी Gorakhpur News
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यायालयों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। - फाइल फोटो

गोरखपुर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए उ'च न्यायालय ने दीवानी कचहरी और सभी वाह्य न्यायालयों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुपालन में जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने जरूरी आदेश-निर्देश जारी किया है। गाइडलाइन का सत प्रतिशत अनुपालन कराने के लिए उन्होंने न्यायिक अधिकारियों की समिति भी गठित की है।

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गाइडलाइन का पालन कराने के लिए गठित की गई समिति

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि उच्‍च न्यायालय इलाहाबाद से जारी दिशा-निर्देशों का सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को सख्ती से अनुपालन कराना होगा। सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सामान्य रूप से किए जाएंगे। विचाराधीन बंदियों से संबंधित मामलों का निस्तारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय कक्ष में एक साथ कम से कम संख्या में अधिवक्ता और वादकारी मौजूद रहें। सभी न्यायिक अधिकारी, एवं कर्मचारी कार्य पूर्ण होते ही कचहरी परिसर छोड़ देंगे। सभी पीठासीन अधिकारी उ'चतम एवं उ'च न्यायालय कि निर्देश का अनुपालन तथा केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी की गई गाइडलाइन

उच्‍च न्यायालय से जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता अपर जिला जल सत्यानंद उपाध्याय करेंगे। अपर जिला जज अभय प्रकाश नारायण, नवल किशोर सिंह और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार विश्वकर्मा समिति के सदस्य होंगे। यह समिति जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कचहरी परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन कराने तथा कचहरी आने वालों की थर्मल स्कैनिंग कराना भी सुनिश्चित करेगी।

रोडवेज में नहीं हो रहा कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन

रेलवे प्रशासन बिना मास्क के यात्रियों पर 500 रुपये तक जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है। वहीं बगल में परिवहन निगम है कि कोविड-19 प्रोटोकाल को ताख पर रख दिया है। रेलवे बस डिपो परिसर और कचहरी बस स्टेशन पर आम यात्रियों की तो बात ही छोडि़ए चालक और परिचालक रोडवेजकर्मी भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। डिपो परिसर में यात्री धक्कामुक्की कर बसों में बैठ रहे हैं। एक सीट पर तीन की जगह चार लोग बैठने को मजबूर हैं। कहीं कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। यह तब है जब कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य है। 


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