BRD Medical College ऑक्सीजन कांड के बाद सुर्खियों में आए थे डा. कफील Gorakhpur News
BRD Medical College गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड के आरोपी बनाए गए डा. कफील को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। ऑक्सीजन कांड के बाद ही कफील चर्चा में आए थे।
गोरखपुर, जेएनएन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 व 11 अगस्त 2017 की रात 60 से अधिक बच्चों की मौत के बाद डाक्टर कफिल चर्चा में आए थे। बच्चों की मौत के लिए तत्कालीन प्राचार्य डा. राजीव मिश्र, उनकी टत्नी और डा. कफिल सहित कई लोगों को जिम्मेदार मानते हुए मुकदमा दर्ज हुआ था। डा. कफिल ने उस समय आक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत होने का दावा किया था। इसके बाद से ही वह सुर्खियों में आए थे।
तत्कालीन प्राचार्य और डा. कफील सहित कई पर दर्ज हूआ था मुकदमा
मुकदमे मे अभियुक्त बनाए जाने के बाद जेल भेजे गए थे। हालांकि कुछ बाद ही सभी आरोपितों को जमानत मिल गई थी। जेल से बाहर आते ही डा. कफिल ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। आरोप है कि अपने क्रियाकलापों से वह प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच एक दिन वह बहराइच के जिला अस्पताल पहुंच गए और वहां पर बच्चों की जांच और व्यवस्था की चेकिंग करने लगे।
कफील के भाई ने कहा, सच्चाई की जीत
एसआईसी ने पुलिस को सूचना दी और एफ आई आर दर्ज कराया दिया था। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में उनको मथुरा जेल भेज दिया गया था। मथुरा में ही उनके विरूद्ध रासुका की कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। रासुका की कार्रवाई को गलत ठहराते हूए अदालत ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। डॉ कफील के भाई आदिल खान ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह सच्चाई की जीत है।
आक्सीजन कांड में इन पर दर्ज हुआ था मुकदमा
तत्कालीन प्राचार्य डा. राजीव मिश्र व उनकी पत्नी डा. पूर्णिमा शुक्ला
डा. कफील खान, तत्कालीन प्रभारी नोडल 100 बेड एईएस
डा. सतीश, एचओडी एनेस्थीसिया विभाग
गजानंद जायसवाल, चीफ फार्मासिस्ट
संजय कुमार त्रिपाठी, सहायक लिपिक, लेखा
सुधीर कुमार पांडेय व उदय प्रताप शर्मा, कनिष्ठ सहायक लेखा अनुभाग
मनीष भंडारी, आक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसी के मालिक
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