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घबराएं नहीं, फसल बर्बाद हो जाए तो 72 घंटे के अंदर जमा कर दें दावा पत्र

फसल बर्बाद होने पर किसानों को 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति दावा पत्र जमा करना होगा। यह दावा पत्र ब्लाक के राजकीय कृषि बीज भंडार बैंक शाखा के प्रबंधक जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

By Rahul SrivastavaEdited By: Published: Thu, 12 Aug 2021 04:56 PM (IST)Updated: Thu, 12 Aug 2021 04:56 PM (IST)
घबराएं नहीं, फसल बर्बाद हो जाए तो 72 घंटे के अंदर जमा कर दें दावा पत्र
फसल बर्बाद होने पर 72 घंटे के अंदर किसान जमा कर दें दावा पत्र। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता : फसल बर्बाद होने पर संतकबीर नगर जनपद के किसानों को 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति दावा पत्र जमा करना होगा। यह दावा पत्र ब्लाक के राजकीय कृषि बीज भंडार, बैंक शाखा के प्रबंधक, जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक के कार्यालय अथवा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि में से किसी एक के पास जमा कर सकते हैं। इस पर संयुक्त टीम फसल क्षति का सर्वे करेगी। इसके पश्चात ही क्षतिपूर्ति देने की कार्यवाई करेगी।

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फसल का बीमा करने के लिए चल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों के फसल का बीमा करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। जनपद में इसके लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी नामित है। फसल बीमा का प्रीमियम जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी।

अतिवृष्टि,जलभराव से फसल की क्षति की संभावना

अतिवृष्टि,जलभराव से फसल की क्षति की संभावना है। जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने कहा कि बीमा कराने वाले किसानों की फसल बर्बाद होती है तो वे 72 घंटे के अंदर फसल की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा पत्र जमा कर दें। इसके अलावा फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002005142 पर भी इसकी सूचना दे सकते हैं।

प्रवेश के लिए करें आनलाइन आवेदन

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेंहदावल के प्रधानाचार्य संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के राजकीय आइटीआइ मेंहदावल, हैंसर बाजार, खलीलाबाद व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 28 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मेरिट के आधार पर ही होगा प्रवेश

प्रधानाचार्य संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आइटीआइ में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। कक्षा आठ उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा दो वर्षीय व्यवसाय से प्रशिक्षण पूर्ण कर उत्तीर्ण होने पर उन्हें हाईस्कूल के समकक्ष माना जाएगा। कक्षा 10 उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा दो वर्षीय व्यवसाय से प्रशिक्षण पूर्ण कर उत्तीर्ण होने पर उन्हें इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा।


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