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जीएसटी रिटर्न में न दें गलत जानकारी

गोरखपुर: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की गोरखपुर शाखा ने इनकम टैक्स, ज

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 May 2018 12:59 AM (IST)Updated: Thu, 24 May 2018 12:59 AM (IST)
जीएसटी रिटर्न में न  दें गलत जानकारी
जीएसटी रिटर्न में न दें गलत जानकारी

गोरखपुर: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की गोरखपुर शाखा ने इनकम टैक्स, जीएसटी और ई वे बिल के नए नियमों पर चर्चा की।

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शहर के एक होटल में आयोजित सेमीनार में सीए नागेश बजाज ने कहा कि जीएसटी रिटर्न में कभी भी गलत जानकारी न दें। गलत जानकारी देने के कारण व्यापारियों को डिमांड और नोटिस का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली से आए सीए अविनाश गुप्ता ने इनकम टैक्स द्वारा आइटीआर के माध्यम से मांगी जा रही जानकारियों के बारे में बताया। सीए शशांक गुप्ता ने ई वे बिल तैयार करने के बारे में जानकारी दी। सीए ज्ञानचंद्र मिश्र ने सीएम के लिए आ रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

गोरखपुर शाखा के अध्यक्ष सीए प्रदीप कुमार यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। सीए संजय वर्मा और सीए विकास अग्रवाल ने सेशन चेयरमैन के रूप में अपने अनुभवों को साझा किया। संचालन कोषाध्यक्ष सीए शिशिर दुबे ने किया। इस दौरान सीए लक्ष्मी रूंगटा, अजय शंकर श्रीवास्तव, एसडी वर्मा, विष्णु जालान, राजेश शर्मा, राजेश गुप्ता, युगल किशोर, अरुण गुप्ता, विवेक माहेश्वरी, चंद्रकांत राय, शिवानी, भावेश गुप्ता, अंकुर आदि मौजूद रहे। चयन के लिए 21 को साक्षात्कार

गोरखपुर : दुकान निर्माण एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के आवेदकों के साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया 31 मई को 12 बजे होगा। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक अभ्यर्थी 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड गोरखपुर, अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले बेरोजगारों को योजना का लाभ दिलाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की प्रतिलिपि देनी होगी।


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