जिला पंचायत राज अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज, भेजी गईं जेल Gorakhpur News
अमेठी जिले के विकास खंड बाजार शुक्ल में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत सुशील कुमार ने 11 मई 2021 को सतर्कता अधिष्ठान में प्रार्थना पत्र देकर डीपीआरओ पर रुका हुआ वेतन का भुगतान करने के लिए 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया था।
गोरखपुर, जेएनएन। रिश्वत लेने के आरोपित अमेठी की जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राहुल दूबे ने खारिज कर दी है। अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया।
अमेठी जिले के विकास खंड बाजार शुक्ल में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत सुशील कुमार ने 11 मई 2021 को सतर्कता अधिष्ठान में प्रार्थना पत्र देकर जिला पंचायत राज अधिकारी पर रुका हुआ वेतन का भुगतान करने के लिए 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत के आधार पर गठित सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने 17 जून को जिला पंचायत राज अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस समय वह जेल में हैं। जमानत के लिए उन्होंने अदालत में अर्जी दी थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन दलील पेश करते हुए खारिज करने की मांग की थी।
हत्यारोपित ने न्यायालय में किया समर्पण
खजनी इलाके परसाडाड़ गांव में राघवेंद्र उर्फ गिलगिल दूबे की पंचायत के दिन हुई हत्या के मामले में अभियुक्त मनोज तिवारी ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। इससे पहले पुलिस ने उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसके घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा की जा चुकी है। राघवेंद्र दूबे, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे। 15 अपै्रल को मतदान के दिन ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार के धर्मेंद्र नारायण दूबे ने इस मामले में 12 के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। चार आरोपितों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पांच आरोपितों ने गुरुवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया था। तीन आरोपित फरार चल रहे थे। इनमें से क्षेत्र के बरडाड़ निवासी मनोज तिवारी ने शुक्रवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया। दो अन्य आरोपितों की तलाश चल रही है।