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विवाह करने पर दिव्यांगों को मिलेगा धन, ये हैं शर्ते

वर-बधू में से यदि कोई एक दिव्यांग होगा तो उसे भी अनुदान मिलेगा। यदि कहीं दोनो दिव्यांग मिले तो 35 हजार मिलेगा।

By Edited By: Published: Fri, 21 Sep 2018 07:49 AM (IST)Updated: Fri, 21 Sep 2018 11:19 AM (IST)
विवाह करने पर दिव्यांगों को मिलेगा धन, ये हैं शर्ते
गोरखपुर, (जेएनएन)। दिव्यांगों के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। अब दिव्यांगों को शादी करने पर सरकार पैसा देगी। इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। गोरखपुर में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन करने वाले दंपति को ही इसका लाभ मिलेगा। जिला दिव्याग सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह ने बताया कि दिव्यागजन सशक्तीकरण विभाग की तरफ से शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांगजन को शादी पर अनुदान दिया जा रहा है।
आनलाइन करें आवेदन
ऐसे पात्र दिव्याग दंपति जिनकी शादी वर्तमान एवं गत वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल 2017 से अब तक) के बीच हुई हो, वह आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन के बाद इसकी हार्ड-कापी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ कार्यालय में जमा करनी होगी। पति के दिव्यांग होने पर 15000 रुपये और पत्‍‌नी के दिव्याग होने पर 20000 रुपये मिलेंगे। यदि पति-पत्‍‌नी दोनों दिव्याग हैं तो उन्हें 35000 रुपये की एकमुश्त धनराशि संयुक्त खाते में भेज दी जाएगी।
यह है पात्रता
पात्र होने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी या सक्षम अधिकारी की तरफ से जारी दिव्यागता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक) एवं आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम 46080 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56460 वार्षिक या इससे कम) होना चाहिए। विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो जबकि युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास आधार कार्ड, निवास तथा जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

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