निर्वाचन कार्यालय में नहीं कर सकेंगे चुनाव में धांधली शिकायत, जानें- कहां सुनी जाएंगी शिकायतें
पंचायत चुनाव में धांधली की लगातार आ रही शिकायतों के बाद गोरखपुर के डीएम ने स्पष्ट किया है कि मतगणना समाप्त होने व परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग का अधिकार समाप्त हो गया है। अब वाद संबंधित न्यायालयों में ही दाखिल किए जा सकेंगे।
गोरखपुर, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बीतने के बाद कई लोगों की ओर से चुनाव एवं मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत की जा रही है। कोई स्वयं को जीता हुआ बता रहा है तो किसी का तर्क है कि गलत तरीके से मतों को वैध माना गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय में शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।
यहां करें शिकायत
लगातार आ रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतगणना समाप्त होने व परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग का अधिकार समाप्त हो गया है। अब वाद संबंधित न्यायालयों में ही दाखिल किए जा सकेंगे। प्रधान एवं पंचायत सदस्य पद के लिए संबंधित एसडीएम के न्यायालय में जबकि जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के लिए जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में वाद दाखिल किया जा सकता है।
पंचायत चुनाव से जुड़ी कई तरह की शिकायतें आने के बाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट की स्थिति
जिले में 15 अप्रैल को ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए वोट डाले गए थे। दो एवं तीन मई को मतगणना हुई थी। मतगणना के बाद हारने वाले प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों की ओर से दोबारा मतगणना कराने, चुनाव निरस्त करने और दोबारा मतदान कराने की मांग कर रहे हैं।
समाप्त हुआ राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार
इन शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दिए गए सभी प्रत्यावेदन निष्प्रभावी हो गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्यालय की बजाय असंतुष्ट लोग संबंधित न्यायालयों में वाद दाखिल करें।