North Eastern Railway: एक वर्ष से कम सेवाकाल रहने पर भी मिलेगा अनुकंपा का लाभ Gorakhpur News
महाप्रबंधक ने त्रुटिपूर्ण आदेश को वापस लिए जाने के आदेश पर अनुमोदन देते हुए पूरे सेवाकाल के दौरान कर्मचारी के निधन पर अनुकंपा का लाभ देने का दिशा-निर्देश जारी कर दिया। साथ ही विधवाओं को भी मिनिस्ट्रियल कैडर (क्लेरिकल स्टाफ) में नियुक्ति दिये जाने के लिए आश्वस्त किया।
गोरखपुर, जेएनएन। रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए अच्छी खबर है। अब एक वर्ष से कम सेवाकाल में भी कर्मचारियों के असामयिक निधन पर परिजनों को अनुकंपा का लाभ मिलेगा। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) की पहल पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कार्मिक विभाग को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी के नेतृत्व में एनई रेलवे मजदूर यूनियन ने इज्जतनगर मंडल के निरीक्षण के दौरान 18 नवंबर को महाप्रबंधक के समक्ष रेल कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हुए ज्ञापन सौंपा था। प्रतिनिधि मंडल ने महाप्रबंधक को बताया था कि एक वर्ष से कम सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिजनों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व महाप्रबंधक के जारी आदेशों का हवाला देते हुए पूरे सेवाकाल (60 वर्ष) में असामयिक निधन पर अनुकंपा का लाभ देने की मांग की। महाप्रबंधक ने यथाशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था।
कर्मचारी के निधन पर अनुकंपा का लाभ देने का दिशा-निर्देश जारी
मुख्यालय गोरखपुर पहुंचने के बाद महाप्रबंधक ने 26 नवंबर को कार्मिक विभाग के अधिकारियों और नरमू के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर अनुकंपा के नियमों और वर्तमान व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। अंत में महाप्रबंधक ने त्रुटिपूर्ण आदेश को वापस लिए जाने के आदेश पर अनुमोदन देते हुए पूरे सेवाकाल के दौरान कर्मचारी के निधन पर अनुकंपा का लाभ देने का दिशा-निर्देश जारी कर दिया। साथ ही विधवाओं को भी मिनिस्ट्रियल कैडर (क्लेरिकल स्टाफ) में नियुक्ति दिये जाने के लिए आश्वस्त किया। महाप्रबंधक का आदेश मुख्यालय गोरखपुर सहित लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल में लागू हो गया है। नरमू के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, महामंत्री केएल गुप्त, संयुक्त महामंत्री नवीन कुमार मिश्र, ओंकार सिंह, विनय कुमार श्रीवास्तव और अतुल कुमार सिंह मौजूद थे। दरअसल, पूर्व के दिशा- निर्देशों के क्रम में एक वर्ष से कम (59वें साल में) सेवाकाल में रेलवे कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु के बाद उनके परिजनों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिल रहा था। कार्मिक विभाग में आवेदन करने के बाद भी परिवारीजनों को निराशा ही हाथ लग रही थी। दर्जनों परिवार विभाग से लाभ प्राप्त करने के लिए रेलवे प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी।