खेत में अवशेष जला तो कंबाइन भी जब्त होगी, खेत मालिकों से होगी वसूली Gorakhpur News
खेत में फसल अवशेष जलाने से होने वाले मृदा क्षरण और प्रदूषण को देखते हुए शासन इसे रोकने को लेकर गंभीर है। अधिकारियों को कड़ाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
गोरखपुर, जेएनएन। धान की कटाई के साथ पराली जलाने पर लगी रोक का कड़ाई से अनुपालन शुरू हो गया है। प्रमुख सचिव के निर्देश पर मंडलायुक्त ने सभी कंबाइन संचालकों की सूची बनाकर उन्हें स्ट्रा रीपर रखने के निर्देश दिए हैं। इस बार के आदेश के बाद प्रशासन किसी भी सूरत में खेत में अवशेष जलाने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। वह जहां कंबाइन संचालकों पर कार्रवाई करेगा, वहीं खेत मालिकों से भी जुर्माना वसूलेगा।
प्रदूषण को लेकर शासन गंभीर
खेत में फसल अवशेष जलाने से होने वाले मृदा क्षरण और प्रदूषण को देखते हुए शासन इसे रोकने को लेकर गंभीर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों पर प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन ने विभागीय अधिकारियों को कड़ाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं।
मंडलायुक्तों को निर्देश
प्रमुख सचिव ने सभी मंडलायुक्तों को निर्देश दिया है कि कंबाइन का संचालन करने वालों की सूची तैयार करा ली जाए, जिससे की उन पर नजर रखी जा सके। यही नहीं धान की कटाई के समय कंबाइन के साथ स्ट्रा रीपर विद बाइंडर के साथ ही धान की हार्वेस्टिंग कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि खेत में सिर्फ कंबाइन लेकर उतरने वाले कंबाइन मालिकों की मशीन जब्त करने के साथ उन पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
खेत मालिकों पर 15 हजार तक लग सकता है जुर्माना
एनजीटी ने फसल अपशिष्ट जलाने पर रोक लगाते हुए शासन को इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया है। शासन ने दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति की धनराशि 2500, दो से पांच एकड़ तक पांच हजार जबकि पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15 हजार रुपये जुर्माने तय किया है।