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वाहन स्‍वामियों को बड़ी राहत, अब डीलरों के यहां भी लगेगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

सरकार ने वाहन स्‍वामियों को बड़ी राहत दी है। वाहन स्वामी संबंधित डीलर के यहां भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डीलर वाहन स्‍वामियों का आवेदन स्वीकार करने के साथ निर्धारित शुल्क पर नया नंबर प्लेट लगाएंगे।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Sun, 29 Nov 2020 11:10 AM (IST)Updated: Sun, 29 Nov 2020 08:32 PM (IST)
वाहन स्‍वामियों को बड़ी राहत, अब डीलरों के यहां भी लगेगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
वाहन स्‍वामियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जेएनएन। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाहन स्वामी संबंधित डीलर के यहां भी आवेदन कर सकते हैं। डीलर आवेदन स्वीकार करने के साथ निर्धारित शुल्क पर नया नंबर प्लेट लगाएंगे। एक दिसंबर से नए ही नहीं पुराने सभी तरह के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है।

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हालांकि, शासन ने वाहन स्वामियों को राहत देते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए समय भी निर्धारित कर दिया है। वाहन स्वामी निर्धारित समय के अंदर कभी भी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार अगर निर्धारित समय के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर नंबर प्लेट नहीं लगा तो वाहनों के दूसरे सभी तरह के कार्यों पर रोक लगा दी जाएगी। वाहन स्वामी संबंधित डीलर के यहां आवेदन कर नया नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके अलावा मेक माई एचएसआरपी या बुक माई एचएसआरपी पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

एक अप्रैल् 2005 से पहले के पंजीकृत वाहनों पर चार माह के अंदर।

एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक के पंजीकृत वाहनों पर छह माह के अंदर।

एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक के पंजीकृत वाहनों पर आठ माह के अंदर।

एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक के पंजीकृत वाहनों पर दस माह के अंदर।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे

होलोग्राम की सहायता से मिल जाएगी सभी जानकारी।

नंबर प्लेट पर अलग से कुछ भी लिखवाना संभव नहीं।

अपराध में नहीं हो सकेगा दूसरे वाहनों का उपयोग।

किसी भी दशा में नहीं बदली जा सकती है नंबर प्लेट।

वाहनों के जलने पर भी समाप्त नहीं होगा वाहन नंबर।

रात में कैमरे के जरिये हो सकेगी वाहनों की निगरानी।

अपने मन से नंबर प्लेट नहीं बदल सकते गाड़ी मालिक।

चोरी या गुम होने पर एफआइआर कराना होगा अनिवार्य।

एफआइआर के बाद ही जारी होगी दूसरी नई नंबर प्लेट।

अब वाहन डीलर भी बनाएंगे प्रदूषण जांच केंद्र

वाहन स्वामियों और चालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें प्रदूषण जांच के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। संबंधित डीलरों के यहां वाहनों की सर्विसिंग के साथ प्रदूषण की भी जांच हो जाएगी। डीलर अब वाहनों के पंजीयन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अलावा प्रदूषण प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे।

डीलरों के यहां प्रदूषण जांच अनिवार्य होगा

शासन के दिशा-निर्देश पर एक जनवरी तक सभी वाहन डीलरों के वर्कशाप में प्रदूषण जांच मशीन लग जाएगी। इसके बाद डीलरों के यहां प्रदूषण जांच अनिवार्य हो जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल के अनुसार समस्त अधिकृत वाहन डीलरों के वर्कशाप में प्रदूषण जांच मशीन स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए डीलरों को निर्देशित कर दिया गया है। दरअसल, प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) को ही अनुमति थी। लेकिन जांच केंद्रों के अभाव में वाहनों की जांच नहीं हो पाती थी। वाहन स्वामी भी उदासीन बने रहते थे। हालांकि, बाद में शासन ने किसी भी व्यक्ति को जांच केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अब डीलरों के यहां भी जांच की व्यवस्था सुनिश्चित कर सिस्टम को सरल बना दिया है। जनपद में करीब 250 डीलर हैं।


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