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बार कौंसिल के लिए 298 प्रत्याशी मैदान में

गोरखपुर: बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों के चुनाव में कुल 298 प्रत्याशी मैदान में हैं

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Mar 2018 07:57 PM (IST)Updated: Wed, 21 Mar 2018 07:57 PM (IST)
बार कौंसिल के लिए 298 प्रत्याशी मैदान में
बार कौंसिल के लिए 298 प्रत्याशी मैदान में

गोरखपुर: बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों के चुनाव में कुल 298 प्रत्याशी मैदान में हैं। गोरखपुर जिले में मतदान 23 व 24 मार्च को प्रात: 10 बजे से सायं पांच बजे तक होगा। इस चुनाव में जिले के 4637 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा नामित पीठासीन अधिकारी प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि जिले में दीवानी न्यायालय स्थित बार एसोसिएशन सभागार को मतदान स्थल बनाया गया है। वहीं पर पूरे जिले के अधिवक्ता मतदान करेंगे। किसी तहसील अथवा अन्य जगह पर कोई अन्य मतदान केंद्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अंकित मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। उनके अतिरिक्त किसी अधिवक्ता पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतदान के समय सभी अधिवक्ताओं को बार कौंसिल द्वारा जारी नया पहचान पत्र जिस पर सीपीओ नंबर अंकित है अथवा बार कौंसिल द्वारा जारी पुराना परिचय पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। पहचान का कोई अन्य प्रमाण पत्र, जिसमें बार कौंसिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी शामिल है, मान्य नहीं होगा। प्रत्येक अधिवक्ता को प्रथम वरीयता का मत देना अनिवार्य होगा। प्रथम वरीयता का मत न देने पर उसके द्वारा दिया गया मत शून्य होगा। उन्होंने मतदान का तरीका बताते हुए कहा कि मतदान वरीयता क्रम में होना है। मतदाता को अंग्रेजी के अंक में ही वरीयता लिखनी होगी। किसी अन्य भाषा में या शब्दों में लिखने पर अथवा मतपत्र पर कोई चिन्ह अंकित करने पर मत शून्य होगा।

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ऐसे करना होगा मतदान

पीठासीन अधिकारी ने नमूना बताते हुए कहा कि मतदाता को अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने वरीयता के अनुसार अधिमान अंक 1,2,3...आदि लिखना होगा। मतदान के बाद अपने मतपत्र को दिए गए लिफाफे में सील करके मतपेटी में डालना है।

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मतदान के दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता

बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अध्यक्ष अभिमन्यु पाण्डेय तथा मंत्री प्रिया नंद सिंह ने बताया है कि बार कौंसिल के चुनाव के कारण 23 व 24 मार्च को दीवानी कचहरी के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।


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