शादी के बाद से ही पत्नी का कर रहा था उत्पीड़न, जहर खाकर दे दी जान-जमानत अर्जी खारिज Gorakhpur News
आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में सीमा का उत्पीडऩ शुरू हो गया। 11 सितंबर 2019 को सीमा के ससुर ने उसके पिता को फोन कर बताया कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया है। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
गोरखपुर, जेएनएन। दहेज हत्या की आरोपित महिला की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र ने खारिज कर दी है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने फैसला सुनाया। कोतवाली, महराजगंज के गगराई झुंगवा गांव निवासी की बेटी सीमा की शादी गोरखपुर के कैंपियरगंज में गेरूई खुर्द निवासी हरिंदर के साथ 2010 में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में सीमा का उत्पीडऩ शुरू हो गया। 11 सितंबर 2019 को सीमा के ससुर ने उसके पिता को फोन कर बताया कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया है। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने इस मामले में पति और सास जुग्गा देवी सहित ससुराल के लोगों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करया था। सास ने अदालत अर्जी दाखिल कर जमानत के लिए गुहार लगाई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत शाही ने अदालत में जमानत अर्जी के विरोध में दलील पेश की। बचाव पक्ष को भी सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया।
जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता की हालत नाजुक
सहजनवां इलाके के भक्सा निवासी इंद्रभूषण की पत्नी रीना (30) ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगडऩे पर परिवार के लोगों इसकी जानकारी हुई। स्थानीय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां डाक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। शुरुआती छानबीन के आधार पर पुलिस ने बताया है कि परिवार में कई दिन से चल रहे कलह से रीना काफी परेशान थीं। इसी वजह से उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। डाक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है।
विद्यालय में चोरी
गोला क्षेत्र में खदरा-बेलनाकार गांव में स्थित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोर अंदर रखा बर्तन व अन्य सामान उठा ले गए हैं। सुबह शिक्षकों और छात्रों के विद्यालय पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। सहायक अध्यापक शैलेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है।