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घूसखोर सहायक चकबंदी अधिकारी की जमानत खारिज, जेल भेजा गया

अदालत ने घूसखोर सहायक चकबंदी अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उसकी दलील नहीं सुनी गई और उसे जेल भेज दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 05:27 AM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2019 06:13 AM (IST)
घूसखोर सहायक चकबंदी अधिकारी की जमानत खारिज, जेल भेजा गया

गोरखपुर, जेएनएन। घूस मांगने के आरोपित फैजाबाद जिले के अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के रानोपाली निकट पुलिस चौकी निवासी सहायक चकबंदी अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण प्रफुल्ल कमल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।

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अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्रद्धानंद पाण्डेय एवं बृजेश सिंह का कथन था कि शिकायतकर्ता विजय प्रकाश शुक्ल बस्ती जिले के छावनी थानाक्षेत्र के ग्राम तालागांव का निवासी है। उसके गांव में स्थित एक जमीन के संबंध में चकबंदी अधिकारी मुंडेरवा के यहां मुकदमा चल रहा था। उस समय सहायक चकबंदी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार श्रीवास्तव तैनात थे। उक्त मुकदमें में चकबंदी अधिकारी से आदेश कराने तथा चक एक जगह कराने के लिए एसीओ अतुल कुमार श्रीवास्तव ने तीस हजार रुपये की मांग की।

विजय प्रकाश शुक्ल उक्त रकम देने में असमर्थ थे। बावजूद इसके सहायक चकबंदी अधिकारी ने दबाव दिया। साथ ही यह भी कहा कि यदि पैसा नहीं मिलेगा तो काम भी नहीं होगा। विजय प्रकाश शुक्ल के पास उतनी रकम नहीं थी। उन्होंने उसे किश्तों में देने का वादा किया।

इस बीच विजय प्रकाश शुक्ल ने सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायत की। उनकी शिकायत की जांच की गई। उसके बाद रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों से आदेश लिया गया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के अधिकारियों ने योजना के तहत सहायक चकबंदी अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए केमिकल लगे नोट को विजय प्रकाश शुक्ल को दिया। इधर विजय प्रकाश शुक्ल ने रकम देने के लिए स्थान और दिन तय कर दिया। उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण टीम के सदस्यों को जानकारी दी कि 20 फरवरी को रकम देने के लिए अमुक स्थान पर बुलाया गया है। कंपलीट जानकारी के बाद ट्रैप टीम गठित की गई। ट्रैप टीम ने 20 फरवरी 2019 को घूस लेते हुए रंगे हाथ सहायक चकबंदी अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया।


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