राहुल गांधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी, जानें क्या है कारण
एक व्यक्ति ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत में अर्जी दी है।
गोरखपुर, जेएनएन। बस्ती जिले के प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिश्चंद्र की अदालत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जी दी गई है। याचिका कर्ता ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमान जनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।
बस्ती जनपद के परशुरामपुर थानाक्षेत्र के इमिलिया गांव निवासी ओमेंद्र प्रताप ¨सह ने रवि प्रताप ¨सह एडवोकेट के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की है। याचिक में कहा गया है कि 8 फरवरी 2019 को राहुल गांधी प्रेसवार्ता कर रहे थे। प्रेसवार्ता के दौरान राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर पीएम को चोर कहा था। यह समाचार याची ने एक समाचार चैनल पर देखा तो उन्हें प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाली भाषा लगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। कोई भी व्यक्ति भारत जैसे विशाल और लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की ओछी हरकत नहीं कर सकता है। ऐसी हरकत करने वाले लोग देश के हितैषी नहीं हो सकते हैं। उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ताकि भविष्य में कुछ बोलने से पहले जरूर सोंचे। वैसे किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के खिलाफ अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने तो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोला है। यह प्रधानमंत्री पद का ही नहीं अपितु देश का अपमान है। अदालत ने परिवाद के रूप में याचिका दर्ज कर लिया है। 28 फरवरी तक कोतवाली पुलिस से आख्या मांगी गई है। अदालत कोतवाली पुलिस से यह जानना चाहती है कि इस प्रकरण में कोई मुकदमा दर्ज किया गया है अथवा नहीं। अदालत में आख्या आने के बाद अगली सुनवाई होगी।