देवरिया में अजय कुमार लल्लू बोले- बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश सरकार गंभीर नहीं, तैयारियां अधूरी
यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भाजपा सरकार बाढ़ से बचाव को लेकर उदासीन है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है लेकिन अब तक सरकार की ओर से बाढ़ से बचाव को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
गोरखपुर, जागरण टीम। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बाढ़ की विभीषिका से गांवों को बचाने के लिए मिट्टी और बोरी के बंधों की नहीं, मजबूत बंधों के निर्माण की जरूरत है। बोल्डर के बगैर कटान रोक पाना मुश्किल है। देवरिया जिले के कपरवार में बन रहा बंधा रेत की भीत न साबित हो जाए। नदियों की धारा मोड़ने के नाम पर ड्रेजिंग कार्य मे करोड़ों रुपए का गोलमाल हो गया है। प्रदेश सरकार बाढ़ बचाव के नाम पर कोई तैयारी नहीं की है। बाढ़ आई तो एकबार फिर लोग मुसीबत में पड़ेंगे।
कपरवार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भाजपा सरकार बाढ़ से बचाव को लेकर उदासीन है। भीषण गर्मी में बिजली की व्यापक कटौती से आमजन परेशान हैं। बिजली देने का रोस्टर बेमतलब साबित हो रहा है। किसानों की गेहूं की खरीद कागजों में सिमट कर रह गई है। किसान अपनी उपज बाजार में बेचने के लिए विवश हुए। भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए कोई कारगर प्रयास नहीं कर पाई है। इस सरकार में आम गरीब की उपेक्षा हो रही है। इस दौरान जिलाध्यक्ष रामजी गिरी, जयदीप त्रिपाठी,आनंददेव गिरि, दीनदयाल यादव, ब्लाक अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन मंसूरी मौजूद रहे।
सदर विधायक व समर्थकों पर दर्ज होगा मुकदमा
गौरीबाजार थाना क्षेत्र के करमाजीतपुर गांव में हुए विवाद के मामले में अब सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी व उनके समर्थकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल की अदालत ने यह आदेश दिया है।
देवगांव के रहने वाले श्रीप्रकाश सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर यह आरोप लगाया है कि विधान सभाचुनाव के मतदान के एक दिन पूर्व भाजपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ करमाजीतपुर गांव में शराब बांट व पैसा बांट रहे थे। सूचना पर मैं अपने भाई प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के साथ पहुंचा तो उनके समर्थकों ने हम लोगों पर जानलेवा हमला बोल दिया। जिससे कई लोग घायल हो गए। मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल को ट्रांसफर कर दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने गौरीबाजार थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।