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85 हजार का माल, 45 हजार टैक्स

गोरखपुर: बिना ई वे बिल माल लेकर जा रहे चार ट्रकों को वाणिज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधा

By JagranEdited By: Published: Thu, 03 May 2018 01:14 AM (IST)Updated: Thu, 03 May 2018 01:14 AM (IST)
85 हजार का माल, 45 हजार टैक्स
85 हजार का माल, 45 हजार टैक्स

गोरखपुर: बिना ई वे बिल माल लेकर जा रहे चार ट्रकों को वाणिज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) के अफसरों ने अपने कब्जे में ले लिया। माल की अनुमानित कीमत 12.88 लाख रुपये के सापेक्ष अफसरों ने 1.35 लाख रुपये टैक्स जमा कराए। वाराणसी से गोरखपुर ले जाए जा रहे आटो पा‌र्ट्स पर 45 हजार का टैक्स लगाया गया है। माल की कुल लागत 85 हजार है।

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एक अप्रैल से नेशनल ई वे बिल और 15 अप्रैल से प्रदेश का ई वे बिल लागू होने के बाद भी अभी कई व्यापारी इसे जेनरेट नहीं कर रहे हैं। वाणिज्य कर विभाग के अफसरों की जांच में यह कमी लगातार सामने आ रही है। जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की है।

ज्वाइंट कमिश्नर एसआइबी एससी शर्मा ने बताया कि महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से 3.80 लाख रुपये का परचून बाहर भेजा जा रहा था। जांच में पता चला कि ई वे बिल नहीं बनाया गया है। संबंधित व्यापारी से 38 हजार रुपये टैक्स जमा कराया गया। जायसवाल ट्रांसपोर्ट से 4.41 लाख रुपये का माल बिना पेपर ले जाया जा रहा था। संबंधित व्यापारी पर 91 हजार रुपये का टैक्स लगाया गया है। गोरखपुर से फैजाबाद ले जाए रहे फर्नीचर पर 67 हजार रुपये टैक्स लगाया गया है। वाराणसी से ले आए जा रहे आटो पा‌र्ट्स में से कुछ पर टैक्स 28 फीसद और कुछ पर 18 फीसद है। इस आधार पर दोगुना टैक्स क्रमश: 56 व 36 फीसद लगाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सचल दल तृतीय इकाई के नेतृत्व में चले अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा।


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