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गोरखपुर में 83 घंटे का लाकडाउन, अनावश्यक बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई Gorakhpur News

यह साप्ताहिक बंदी मंगलवार की सुबह तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान दवा स्वास्थ्य रसोई गैस की होम डिलीवरी समाचार पत्रों के वितरण सहित सभी आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इन तीन दिनों में सफाई एवं सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाया जाएगा।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Published: Sat, 01 May 2021 08:35 AM (IST)Updated: Sat, 01 May 2021 05:39 PM (IST)
गोरखपुर में 83 घंटे का लाकडाउन, अनावश्यक बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई Gorakhpur News
गोरखपुर में लाकडाउन का फाइल फोटो, जागरण।

गोरखपुर, जेएनएन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए 83 घंटे की साप्ताहिक बंदी शुक्रवार की रात आठ बजे से प्रभावी हो गई। बंदी का समय होते ही दुकानदारों ने स्वत: ही दुकानें बंद कर लीं और लोग भी समय का ख्याल रखते हुए अपने घर चले गए। गोलघर, रेती रोड, घंटाघर, असुरन, तारामंडल सहित सभी प्रमुख स्थानों पर सन्नाटा पसर गया। बंदी के समय के बाद जो लोग सड़क पर मिले, उन्हें रोककर पुलिस ने पूछताछ भी की। यह साप्ताहिक बंदी मंगलवार की सुबह तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान दवा, स्वास्थ्य, रसोई गैस की होम डिलीवरी, समाचार पत्रों के वितरण सहित सभी आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इन तीन दिनों में सफाई एवं सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाया जाएगा ताकि कोरोना की श्रृंखला को तोड़ा जा सके।

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प्रदेश सरकार ने इस सप्ताह से साप्ताहिक बंदी की समय सीमा 24 घंटे बढ़ा दी है। आठ बजे से बंदी प्रभावी होनी थी, इसलिए लोगों ने समय रहते ही जरूरी सामान जुटा लिए। सब्जी को आवश्यक सेवाओं में माना जरूर गया है लेकिन बंदी के दौरान इस तरह की दुकानें नहीं खुल रही हैं। इसे देखते हुए अधिकतर लोगों ने तीन दिनों के लिए पर्याप्त सब्जी खरीदी। असुरन चौक, शास्त्री चौक, बेतियाहाता, रुस्तमपुर, आजाद चौक, दाउदपुर आदि स्थानों पर सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों के हाथ में बड़े-बड़े झोले थे। वे झोला भरकर सब्जी घर ले जा रहे थे। इसके अतिरिक्त राशन की दुकानों पर भी जरूरी सामान खरीदने की होड़ रही। हालांकि इस साप्ताहिक बंदी में भी राशन के सामान की होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है।

ये प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी माल, सुपर मार्केट, इलेक्ट्रानिक दुकानें, इलेक्ट्रिकल सामानों की दुकानें, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे। शहर एवं गांव के सभी हाट व बाजार बंद रखे जाएंगे।

इन्हें मिलेगी छूट

दवा की थोक एवं फुटकर दुकानें खोलने की अनुमति होगी। पर, दुकानों पर कोविड 19 प्रोटोकाल का हर हाल में पालन करना होगा।

समाचार पत्रों का वितरण का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। कर्मयोगी अखबार लेकर वितरण के लिए आ-जा सकेंगे।

समाचार पत्र पहुंचाने वाली एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाडिय़ों को भी आने-जाने की छूट रहेगी लेकिन उन्हें कोविड 19 के प्रोटोकाल का पालन करना होगा।

हाइवे पर खाद्य पदार्थों को लेकर आने वाले ट्रकों को नहीं रोका जाएगा।

हाइवे पर आवागमन जारी रहेगा।

बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी रहेगा।

रसोई गैस की होम डिलीवरी हो सकेगी।

पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।

शनिवार, रविवार व सोमवार को साप्ताहिक अवकाश वाली इकाइयों को छोड़कर अन्य इकाइयों में उत्पादन करने की अनुमति होगी। इनके कर्मचारी आइकार्ड दिखाकर आ-जा सकेंगे।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े कर्मी को भी आइकार्ड दिखाकर आने-जाने की अनुमति होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सरकारी एवं निजी डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।

दवा लेने, आक्सीजन के लिए एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल आने-जाने की अनुमति रहेगी।

दूध की आपूर्ति भी हो सकेगी।

ई कामर्स कंपनियों के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर शादी समारोह के आयोजन की छूट होगी लेकिन कोविड 19 के सभी प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा।

मतगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारी, प्रत्याशी एवं उनके एजेंट पास दिखाकर जा सकेंगे। मतगणना कर्मियों का ड्यूटी पत्र ही उनका पास होगा।

बड़े पैमाने पर होगा सैनिटाइजेशन

साप्ताहिक बंदी के दौरान बड़े पैमाने पर साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। शुक्रवार की रात को भी प्रमुख स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया गया। शनिवार की सुबह व्यापक पैमाने पर गली-गली में सैनिटाइइजेशन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का काम पंचायती राज विभाग के हाथों में होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि तीन दिनों में सभी 1294 ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजेशन होगा। घरों में भी छिड़काव किया जाएगा।

अनावश्यक निकले तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें

इस बार साप्ताहिक बंदी में काफी सख्ती देखने को मिलेगी। पुलिस फोर्स पंचायत चुनाव की ड्यूटी से लौट आयी है और ड्यूटी पर मुस्तैद रहेगी। अनावश्यक कोई बाहर घूमता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क के पाए जाने पर चालान अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन का कहना है कि 83 घंटे की साप्ताहिक बंदी प्रभावी हो गई है। इस दौरान बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। लोगों से अपील है कि वे अपने घर से बाहर न निकलें। आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें और काम समाप्त कर वापस चले जाएं। आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी लेकिन बिना काम के कोई घूमता मिला तो उसपर कड़ी कार्रवाई होगी।


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