Move to Jagran APP

मास्क न लगाने पर वाहन चालक पर मुकदमा

कोरोना महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है

By JagranEdited By: Published: Mon, 26 Oct 2020 11:02 PM (IST)Updated: Mon, 26 Oct 2020 11:02 PM (IST)
मास्क न लगाने पर वाहन चालक पर मुकदमा
मास्क न लगाने पर वाहन चालक पर मुकदमा

गोंडा : चालक सहित वाहन में बैठे 12 सवारियों ने मास्क का प्रयोग किया और न ही शारीरिक दूरी का पालन किया। पुलिस ने वाहन चालक के विरुद्ध कोरोना महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

loksabha election banner

स्थानीय कस्बे में एक बोलेरो चालक को वाहन सहित उपनिरीक्षक अरविद कुमार वर्मा ने रोक कर जांच की। बोलेरो चालक के साथ ही 12 अन्य लोग न तो मास्क का प्रयोग करते मिले और न ही शारीरिक दूरी दिखा। कोविड 19 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन उक्त लोगों द्वारा नहीं किया जाना पाया गया। थानाध्यक्ष चितवन कुमार ने बताया कि बोलेरो में अधिक सवारी बैठाने तथा मास्क न लगाने पर थाना क्षेत्र के इच्छा पुरवा रज्जनपुर निवासी चालक राम आशीष यादव के विरुद्ध कोरोना महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.