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यात्री वाहनों का दो माह का टैक्स माफ, दिसंबर तक बढ़ाई गई अभिलेखों की वैधता

कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लिया निर्णयपरिवहन विभाग ने चलाया चेकिग अभियान

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Aug 2020 10:32 PM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2020 10:32 PM (IST)
यात्री वाहनों का दो माह का टैक्स माफ, दिसंबर तक बढ़ाई गई अभिलेखों की वैधता
यात्री वाहनों का दो माह का टैक्स माफ, दिसंबर तक बढ़ाई गई अभिलेखों की वैधता

गोंडा : यात्री व माल वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ कर दिया है। यात्री वाहनों का दो व माल वाहनों का एक महीने का टैक्स माफ किया गया है। वहीं, वाहन संबंधी अभिलेखों की वैधता बढ़ा दी है। जिससे लोगों को कार्यालय भटकने की जरूरत नहीं है बल्कि वह आराम से कार्य करा सकते हैं।

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शासन ने परिवहन कार्यालय से जारी होने वाले वाहनों के फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र, री रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस की वैधता दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे लाइसेंस के लिए कार्यालय आने वालों को भी सुकून मिलेगा। यात्री वाहन स्वामी टैक्स को लेकर परेशान थे। उनका कहना था कि लॉकडाउन में वाहन नहीं चले हैं। ऐसे में टैक्स भरपाई कर पाना संभव नहीं था। उनकी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इनके वाहनों के अप्रैल व मई का टैक्स माफ कर दिया है। इसे साफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है। जिससे माल का अप्रैल का टैक्स माफ किया गया है। यह जब टैक्स जमा करेंगे तो इन महीनों की कटौती हो जाएगी। हालांकि, टैक्स जमा करने पर शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तीन दिनों में 50 वाहनों को सीज करने का दावा किया जा रहा है। बोले जिम्मेदार - सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि सरकार ने टैक्स माफ किया है। साफ्टवेयर में अपडेट कर दिया गया है। फिटनेस व लाइसेंस को भी दिसंबर तक वैध कर दिया गया है।


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