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बीएसएफ जवान की पिटाई के मामले में पुलिस कर्मियों पर होगा मुकदमा

गोंडा इटियाथोक में बीएसएफ जवान की पिटाई के मामले में कार्रवाई की गई है। विशेष न्यायाधी

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Jan 2021 09:51 PM (IST)Updated: Wed, 13 Jan 2021 09:51 PM (IST)
बीएसएफ जवान की पिटाई के मामले में पुलिस कर्मियों पर होगा मुकदमा
बीएसएफ जवान की पिटाई के मामले में पुलिस कर्मियों पर होगा मुकदमा

गोंडा: इटियाथोक में बीएसएफ जवान की पिटाई के मामले में कार्रवाई की गई है। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अंगद प्रसाद ने दारोगा अयोध्या प्रसाद मिश्र, सिपाही बृजेश यादव के अतिरिक्त चार अन्य सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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इटियाथोक थाने के गोसेंद्रपुर बसवरिया निवासी राम चंदर ने न्यायालय पर अर्जी दाखिल की थी। कहा था कि वह राजस्थान बार्डर पर बीएसएफ में तैनात है। वह अवकाश पर घर आया था, पट्टीदारी में रंजिश के कारण अपने ही घर में आग लगाकर उसके खिलाफ साजिश के तहत 11 अक्टूबर को मुकदमा किया गया था। 14 अक्टूबर को थाने के दारोगा व सिपाहियों ने पहुंचकर उसकी पिटाई कर उसे थाने लाकर हवालात में बंदकर दिया। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसके पास रखी नकदी व एटीएम कार्ड छीन लिए। एटीएम से रुपये निकालने के बाद उसे छोड़ा गया। इस मामले में न्यायालय ने थानाध्यक्ष इटियाथोक को मुकदमा का आदेश दिया है।

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बालिका से अश्लील हरकत में चार को सजा

- अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने बालिका के साथ अश्लील हरकत के मामले में सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 में तरबगंज थाने में एक बालिका के साथ अश्लील हरकत व मां की पिटाई का आरोप लगाया था। इस मामले में आरोपित रंजीत, राजू, ननकू व राजेश को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है।

सीओ कर्नलगंज के खिलाफ जमानती वारंट जारी

गोंडा : उच्च न्यायालय लखनऊ में लंबित एक मामले में जवाब दावा पेश न करना सीओ कर्नलगंज के लिए महंगा पड़ गया। उच्च न्यायालय ने सीओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने की है।

हाईकोर्ट के अधिवक्ता देशदीपक सिंह ने बताया कि कर्नलगंज सर्किल के कौड़िया थाने में सितंबर 2016 में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा हुआ था। इसमें आरोपित जेल भेज दिया गया। उसके जमानत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। अधिवक्ता देशदीपक ने बताया कि न्यायमूर्ति इरशाद अली ने बीते 14 दिसंबर को सुनवाई के दौरान संबंधित क्षेत्राधिकारी को जवाब दावा 13 जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया था। इस मामले में 13 जनवरी को कोई जवाब दावा आया और न ही संबंधित क्षेत्र का कोई पुलिसकर्मी व अधिकारी। उन्होंने बताया कि अगली तारीख दो फरवरी को तय की गई है।


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