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मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाई जाएगी अमिट स्याही

संसू गोंडा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कराई है। इसी सूची के आध

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 09:54 PM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 09:54 PM (IST)
मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाई जाएगी अमिट स्याही
मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाई जाएगी अमिट स्याही

संसू, गोंडा : राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कराई है। इसी सूची के आधार पर मतदान होगा। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ये जानकारी जिला प्रशिक्षण अधिकारी एके सिंह ने मतदान कार्मिकों को दी। उन्होंने बताया कि अमिट स्याही का प्रयोग मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर होगा। यदि बायें हाथ तर्जनी अंगुली नहीं है तो क्रमानुसार मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा या अंगुष्ठ पर स्याही का प्रयोग होगा। मतपत्र जारी करते समय मतदाताओं का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा लिया जायेगा। जिला प्रशिक्षण अधिकारी ने बताया कि मतदान स्थल पर प्रत्याशी या अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन, मतदान स्थल के अंदर एक समय में उनमें से केवल एक व्यक्ति ही रहेगा।

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इनसेट

किस रंग का होगा कौन सा मतपत्र

- प्रधान ग्राम पंचायत-हरा, सदस्य ग्राम पंचायत-सफेद, सदस्य क्षेत्र पंचायत नीला व सदस्य जिला पंचायत का मतपत्र गुलाबी रंग का रहेगा। मतदान सुबह सात बजे से सायं सात बजे तक होगा।

नेत्रहीन व अशक्त मतदाता को मिलेंगे सहायक

- यदि कोई मतदाता नेत्रहीन या शारीरिक रूप से अशक्त है तो उस मतपेटी में मतपत्र डालने के लिए अपने साथ एक साथी जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो उसे पीठासीन अधिकारी साथ ले जाने की अनुमति देगा। प्रतिबंध ये है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केंद्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले दिया प्रशिक्षण, फिर कराई गई परीक्षा

- मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के बाद जानकारी का आंकलन करने के लिए एक परीक्षा कराई गई। इसके लिए प्रशासन ने एक पश्नपत्र तैयार किया था। 15 मिनट के भीतर कार्मिकों को दस सवालों के जवाब देने थे। परीक्षा के बाद कार्मिकों को मुक्त किया गया।

मतदाता पहचान के लिए 17 विकल्प

- भारत निर्वाचन आयोग से जारी मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, पैनकार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी से उनके कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति से संबंधित अभिलेख, फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉबकार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी पहचान पत्र व राशनकार्ड।


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