ग्राम्य विकास अधिकारी को निलंबित करने का आदेश
गोंडा : अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने के मामले में ग्राम्य विकास अधिकारी को निलंबित करने के आदे
गोंडा : अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने के मामले में ग्राम्य विकास अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश डीडीओ को देने के साथ ही रिपोर्ट तलब की है। आदमपुर गांव में 9 अपात्रों को आवास देने का खुलासा जांच के दौरान हुआ था।
मामला बेलसर ब्लॉक की ग्राम पंचायत आदमपुर का है। यहां के निवासी शत्रोहन मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अपात्रों को आवास देने की शिकायत तरबगंज विधायक प्रेम नरायन पांडेय व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से की थी। जिसपर मामले की जांच कराकर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। उपायुक्त स्वत : रोजगार की जांच में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11 लाभार्थियों को आवास देने की जानकारी मिली थी। जांच में लक्ष्मी व लखन को आवास के लिए पात्र पाया गया, जबकि 9 लाभार्थी अपात्र मिले। आवास का लाभ पाने वाले लोगों के पास पहले से ही पक्का मकान हैं। अपात्रों को आवास दिलाने के मामले में सचिव को प्रथम ²ष्टया दोषी पाया गया था। मामले की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए डीएम को भेजी गई थी। डीएम कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव ने लापरवाही बरतने के लिए ग्राम्य विकास अधिकारी आदमपुर नरेंद्र सोनी को निलंबित करने का आदेश डीडीओ को दिया है।
सरकारी पैसे की होगी वसूली
-अपात्रों को आवास देने के मामले में सरकारी पैसे की वसूली कराई जाएगी। इसके लिए बीडीओ को आवास का पैसा लेने वाले अपात्रों से वसूली कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बीडीओ को भी लापरवाही बरतने के लिए चेतावनी दी गई है।