चुनाव खर्च का हिसाब लाओ, जमानत राशि वापस पाओ
-मतगणना की तिथि से 90 दिवस के भीतर चुनाव कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन - कम से कम 20 फ
-मतगणना की तिथि से 90 दिवस के भीतर चुनाव कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन
- कम से कम 20 फीसद वोट पाने वाले उम्मीदवार को ही वापस मिलेगी जमानत राशि
वरुण यादव, गोंडा : यदि आप चुनाव जीत गए हैं या फिर आपको कम से कम 20 फीसद वोट मिले हैं तो आप जमानत राशि वापसी के लिए विकास भवन स्थित चुनाव कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मतगणना की तिथि से 90 दिवस के भीतर ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि आपने चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं दिया है तो आपके आवेदन निरस्त करके जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। जिले की 1214 ग्राम पंचायतों में 18175 पदों के लिए चुनाव में 30856 नामांकन पत्र जमा हुए थे। --------------
आंकड़ों पर एक नजर
-1214 जिले में कुल ग्राम पंचायतें
-15410 ग्राम पंचायत वार्ड
-1612 क्षेत्र पंचायत वार्ड
-65 जिला पंचायत वार्ड
-18301 त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल पद
-18175 पदों के लिए हुआ चुनाव
-30856 प्रत्याशियों ने किया था नामांकन
-4132 प्रत्याशियों ने वापस लिया था नामांकन पत्र
-9353 पदों पर हुआ निर्विरोध निर्वाचन
-3987 ग्राम पंचायत सदस्य के पद रह गए रिक्त
-4835 पदों के लिए कराया गया मतदान
-21954 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदान से हुआ
कौन कहां देगा खर्च का हिसाब
- सदस्य जिला पंचायत व बीडीसी के उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए बैंक में खुलवाए गए खाते की स्टेटमेंट व व्यय रजिस्टर के साथ चुनाव खर्च का हिसाब कोषागार में लेखाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जबकि, प्रधान व सदस्य ग्राम पंचायत के प्रत्याशी का ब्योरा संबंधित तहसील में उपलब्ध कराएंगे।
पदवार जमानत राशि व खर्च की सीमा
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पदनाम-जमानत राशि-खर्च सीमा
ग्रां.पं.सदस्य-500-10,000
ग्राम प्रधान-2000-75,000
बीडीसी-2000-75,000
सदस्य जि.पं.-4000-1.50 लाख
नोट : अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशियों को जमानत राशि आधी चुकानी पड़ी है।
जिम्मेदार के बोल
-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जमानत राशि वापसी के लिए मतगणना की तिथि से 90 दिवस के भीतर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले उन्हें चुनाव खर्च का हिसाब देना होगा। निर्धारित अवधि में आने वाले आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा।
- नारायण, सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय)