अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट
आयुक्त ने विभागों की समीक्षा कर दिए निर्देश
गोंडा: अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर गुंडा एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए। अवैध शराब की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जाए, जिससे मंडल में कोई अप्रिय घटना न होने पाए। साथ ही शराब में सैनिटाइजर मिलाने की घटना किसी भी हाल न हो, इसके लिए अधिकारी पूरी तरह से सतर्कता बरतें। आम लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें।
यह निर्देश सोमवार को आयुक्त एसवीएस रंगाराव ने मंडल में कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में बताया गया कि मंडल में अब तक कुल 718 कर चोरी के मामले पकड़े गए हैं, जिसमें दो मामले में एफआइआर दर्ज की गई है। आबकारी विभाग का विभागीय लक्ष्य निर्धारित न होने के क्रम में आयुक्त ने निर्देशित किया कि गत वर्ष को लक्ष्य मानकर वसूली में तेजी लाकर लक्ष्य की पूर्ति करें। अभी तक विभाग में क्रमिक प्राप्ति 161 करोड़ रुपये की हुई है।
स्टांप व कर चोरी के मामलों की जांच कराई जाए तथा आगामी दिनों में प्रवर्तन कार्य में व्यापक तेजी लाएं। उन्होंने इसके लिए गोंडा व बहराइच में 100- 100 बलरामपुर को 75 व श्रावस्ती का 50 मामलों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए वस्तु रूप कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष 41.84 फीसद की उपलब्धि हुई है। परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया की कोरोना महामारी के कारण वर्तमान ने रजिस्ट्रेशन कम हो रहे हैं। बैठक में मंडलीय अधिकारी मौजूद थे।