16 बसों को परमिट, टेंपो संचालन का दायरा घटा
देवीपाटन मंडल आयुक्त कार्यालय सभागार में संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) बैठक हुई। कई निर्णय लिए, जिसमें 16 नई बसों के परमिट देने व शहर से चलने वाले टैंपों-टैक्सी के संचालन की परिधि को सीमित करने के दो प्रमुख निर्णय लिए गए। हालांकि, परमिट ट्रांसफर व 31 अन्य मामलों में निर्णय नहीं हो सका। अब फरवरी में इन पर निर्णय लिया जाएगा।
गोंडा : देवीपाटन मंडल के आयुक्त कार्यालय सभागार में संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक हुई। कई निर्णय लिए, जिसमें 16 नई बसों को परमिट देने व शहर से चलने वाले टेंपो-टैक्सी के संचालन की परिधि को सीमित करने के निर्णय लिए गए। हालांकि, परमिट ट्रांसफर व 31 अन्य मामलों में निर्णय नहीं हो सका। अब फरवरी में इन पर निर्णय लिया जाएगा।
53 परमिट ट्रांसफर, 16 उत्तराधिकार परमिट के मामले आए थे। प्राधिकरण के अध्यक्ष व आयुक्त सुधेश कुमार ओझा ने बैठक में उत्तराधिकार परमिट देने, 16 नई बसों को परमिट व टेंपो संचालन की परिधि 16 किलोमीटर से घटाने पर सहमति व्यक्त की। अब टेंपो व टैक्सी शहर की सीमा में ही संचालित होंगे। रोड कैरेज एक्ट व रिनीवल के दो प्रकरणों में जुर्माना लगाकर अनुमोदित कर दिया गया। आयुक्त ने आरटीओ प्रशासन से सिटी बसों के संचालन के लिए रूट चिन्हांकन कर प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजने के निर्देश दिए। प्रबंधक व प्रधानाचार्य से स्कूल बसों में सीसी कैमरा व स्पीड गवर्नर लगे होने के शपथपत्र लेने के निर्देश दिए। रोडवेज बस अड्डे पर खड़े होने वाले डग्गामार वाहनों को सीज व परमिट निरस्त के निर्देश दिए। इसके लिए शहर में डग्गामार पर पूरी तरह बंद कराने के निर्देश दिए। डीएम कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव, उप संभागीय परिवहन आयुक्त अनिल कुमार, आरटीओ सुरेंद्र कुमार, एआरटीओ डॉ. सर्वेश गौतम व अतुल मौर्य मौजूद रहे।