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वीडियो कांफ्रेंसिग से मुख्तार की पेशी, अजय राय ने दी गवाही

जागरण संवाददाता गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में वर्ष 199

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 May 2022 04:23 PM (IST)Updated: Mon, 16 May 2022 06:47 PM (IST)
वीडियो कांफ्रेंसिग से मुख्तार की पेशी, अजय राय ने दी गवाही
वीडियो कांफ्रेंसिग से मुख्तार की पेशी, अजय राय ने दी गवाही

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में वर्ष 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में सोमवार को बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिग से पेशी हुई। इसमें मुख्तार के खिलाफ पूर्व विधायक अजय राय ने कोर्ट में अपनी गवाही दी। जिसपर 25 मई को कोर्ट में जिरह होगी। अजय राय की गवाही के लिए पेशी के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था की गई थी।

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तीन अगस्त 1991 दिन में लगभग एक बजे अजय राय के भाई अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट में अजय राय ने गवाही दी कि घटना के दिन वह अपने भाई अवधेश राय के साथ वाराणसी स्थित मकान के गेट पर खड़े थे। इतने में एक सफेद रंग की मारुति वैन आई, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कुछ लोग सवार थे। गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ अवधेश राय पर फायर किया। सभी के हाथ में असलहे थे। हमलावरों ने मारुति वैन से भागने का प्रयास किया। इतने में उन्होंने भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया। इसके बाद सभी लोग गाड़ी छोड़ कर भाग गए। वह गोली से घायल अवधेश राय को कबीर चौरा अस्पताल ले गए जहां मृत घोषित कर दिया। अजय राय का बयान सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कराया। वहीं वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से आरोपित मुख्तार अंसारी उपस्थित रहे। शहर कोतवाल विमलेश मौर्या भारी फोर्स के साथ तैनात रहे। दर्जनों की संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भी कोर्ट के बाहर डटे रहे।


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