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कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर नंदगंज एसओ व पैरोकार पर अर्थदंड

जागरण संवाददाता गाजीपुर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसट

By JagranEdited By: Published: Thu, 07 Jan 2021 06:58 PM (IST)Updated: Thu, 07 Jan 2021 06:58 PM (IST)
कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर नंदगंज एसओ व पैरोकार पर अर्थदंड
कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर नंदगंज एसओ व पैरोकार पर अर्थदंड

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गुलाब सिंह की अदालत ने गुरुवार को नंदगंज थाना प्रभारी पर पांच सौ व थाने के पैरोकार कामेश्वर त्रिपाठी पर सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। लगाए गए अर्थदंड की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकोष में जमा कराए जाने के लिए आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भी प्रेषित किया है।

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हाइकोर्ट द्वारा 18 सितम्बर 2019 को एक प्रकरण में एक वर्ष के अंदर मामले को निस्तारित करने का आदेश पारित किया गया था। गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो सका। इस पर बीते तीन दिसम्बर को नंदगंज थानाध्यक्ष तथा पैरोकार के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया कि विशेष वाहक नियुक्त कर विवेचक तथा अन्य गवाह का बयान कराना सुनिश्चित किया जाए। इस पर थाना प्रभारी व पैरोकार ने ना तो नोटिस का जवाब दिए और ना ही गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराने में दिलचस्पी दिखाई। इस पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गुलाब सिंह ने अर्थदंड लगाते हुए निर्देशित किया है कि विशेष वाहक द्वारा मुकदमे के शेष गवाह सुशील कुमार यादव तथा उमेश यादव के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट एवं नोटिस अंतर्गत तामीला कराते हुए 16 जनवरी को न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।


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