Move to Jagran APP

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना अब नहीं होगा कोई काम

अविनाश सिंह ------------- फोटो 2सी। जागरण संवाददाता गाजीपुर नए के साथ ही अब पुराने व

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 04:30 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 04:30 PM (IST)
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना अब नहीं होगा कोई काम
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना अब नहीं होगा कोई काम

अविनाश सिंह

loksabha election banner

-------------

फोटो : 2सी। जागरण संवाददाता, गाजीपुर : नए के साथ ही अब पुराने वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं है तो एआरटीओ कार्यालय का ही नहीं बीमा तक भी नहीं होगा। इतना ही नहीं अगर किसी ने यह नंबर प्लेट नहीं लगवाया है तो कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए वाहन स्वामी विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन के साथ ही वाहन विक्रेता के यहां आफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पुराने वाहन स्वामी को इसके लिए खुद पैसा देना होगा। एआरटीओ राम सिंह ने सभी वाहन स्वामियों को चेताया है कि 30 नवम्बर तक हर हाल में यह प्लेट लगवा लें। 2019 से पहले के सभी वाहनों पर लगेगा। अगर किसी के पास निजी या फिर कामर्शियल वाहन है तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अवश्य लगावा लें, अन्यथा उनको काफी परेशानी हो सकती है। इस नंबर प्लेट के लिए विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करने के साथ संबंधित विक्रेता के यहां आफ लाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

--- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की यह है खासियत

: इस नंबर प्लेट पर क्रोमियम वेस्ड होलोग्राम होता है। यह एक स्टीकर होता है। इस पर वाहन के इंजन व चेचिस नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर प्लेट पर एक तरह का पिन है जो वाहन से जुड़ेगा। यह पिन एक बार वाहन को पकड़ लेगा तो दोनों ही तरफ से लाक हो जाएगा। किसी से भी यह नहीं खुलेगा।

--- यह नहीं हो पाएगा काम

: अगर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो फिटनेस जांच, रजिस्ट्रेशन कापी, ट्रांसफर, नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नया परमिट, परमिट रिन्यूअल, टेपरेरी परमिट, स्पेशल परमिट, राष्ट्रीय परमिट आदि कार्य नहीं हो पाएगा।

--- पुराने वाहन स्वामियों को स्वयं देना होगा पैसा

: नए वाहनों में तो संबंधित विक्रेता हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर दे रहे हैं। पुराने वाहन स्वामियों को इसके लिए खुद इंतजाम करना होगा। वह संबंधित विक्रेता के यहां आवेदन कर सकते हैं। दो पहिया वाहन स्वामियों को तीन सौ और उससे अधिक वाहन स्वामियों को 600 रुपये नंबर प्लेट के लिए विक्रेता को देने होंगे। इसके बाद वह आनलाइन आवेदन करेगा। इसके बाद स्पील व बार कोड जारी होगा। तब बार कोड वाले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को विक्रेता वाहन में चस्पा करेंगे। इसमें वाहन स्वामी व वाहन का पूर्ण विवरण होगा। इस प्लेट को छेड़छाड़ करने मात्र से यह खराब हो जाएगा। अगर चोर इससे हटाने या तोड़ने का प्रयास किया तो वह पकड़ में आ जाएगा।

--- लगभग इतने हैं वाहन

बाइक - 200148

कार - 14047

बड़े वाहन - 8375


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.