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निर्दल प्रत्याशियों को चाहिए 10 प्रस्तावक

जागरण संवाददाता गाजीपुर विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों के लिए प्रस्तावकों

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 04:42 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jan 2022 04:42 PM (IST)
निर्दल प्रत्याशियों को चाहिए 10 प्रस्तावक
निर्दल प्रत्याशियों को चाहिए 10 प्रस्तावक

जागरण संवाददाता, गाजीपुर: विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों के लिए प्रस्तावकों की संख्या निर्धारित हो गई है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को एक प्रस्तावक देना होगा, वहीं निर्दल प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावकों को साथ लाना होगा। प्रस्तावकों की संख्या कम होने पर उनका नामांकन वैध नहीं माना जाएगा।

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ऐसे तय होते हैं प्रस्तावक

राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता एवं चुनाव वाले राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा शेष दलों के प्रत्याशियों को निर्दल के रूप में ही रखा जाता है। कई ऐसे दल होते हैं, जो पंजीकृत तो रहते हैं, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिलती है। ऐसे दल भी चुनाव में प्रत्याशी उतारते हैं। इन दलों के प्रत्याशियों को भी निर्दल ही माना जाएगा। नामांकन करने वाले नेता का नाम प्रदेश के किसी भी विधानसभा की मतदाता सूची में होना चाहिए। वह कहीं से भी नामांकन कर सकता है, लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र में नामांकन करेगा, उसके प्रस्तावकों का नाम उसी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। प्रस्तावकों की यह व्यवस्था बहुत पहले से है।

इस कारण बढ़ाई गई प्रस्तावकों की संख्या

निर्दल प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाने के पीछे प्रत्याशियों की संख्या को सीमित करना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि निर्दल प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावकों के साथ नामांकन करना होता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एक प्रस्तावक के साथ नामांकन दाखिल कर सकते हैं।


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