धोखाधड़ी करने वालों को आठ व चार वर्ष की सजा
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने मंगलवार ।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर : विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने मंगलवार को कूटरचना कर जमीन हड़पने के मामले में आरोपित राजेंद्र यादव को आठ साल की सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दूसरे साथी मुन्ना को चार साल की कैद व नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
शादियाबाद थाना क्षेत्र के हरदासपुर काशी निवासी शिवबचन ने अपने ही गांव के राजेंद्र यादव व गणेश यादव तथा थाना कोतवाली के गौसपुर निवासी सुभाष यादव व मुन्ना के विरुद्ध थाने में तहरीर दी थी कि उसके मृतक भाई व उसकी जमीन को जालसाजी कर 18 जनवरी 2001 को अपने नाम से फर्जी बैनामा जखनियां तहसील से करा लिया। पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तब वादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर थाना भुड़कुड़ा में राजेंद्र यादव तथा उसके पिता गणेश यादव, सुभाष यादव व मुन्ना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना उपरांत पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल पांच गवाहों को पेश किया, जबकि एक आरोपित गणेश की मृत्यु हो चुकी है। दोनों तरफ की बहस के दौरान न्यायालय ने आरोपित सुभाष को नाबालिग मानते हुए उसकी पत्रावली को किशोर न्यायालय भेजने का आदेश दिया। आरोपित राजेन्द्र यादव व मुन्ना को उपरोक्त सजा सुनाई गई।