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स्वरोजगार से जोड़े जाएंगे कोरोना पीड़ित परिवार

जागरण संवाददाता गाजीपुर कोरोना के चलते परिवार के कमाऊ सदस्य को खोने वाले अनुसूचित जाति क े परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार आगे आई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jun 2021 03:37 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jun 2021 03:37 PM (IST)
स्वरोजगार से जोड़े जाएंगे कोरोना पीड़ित परिवार
स्वरोजगार से जोड़े जाएंगे कोरोना पीड़ित परिवार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : कोरोना के चलते परिवार के कमाऊ सदस्य को खोने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार आगे आई है। इन परिवारों को स्वरोजगार कराया जाएगा, जिसके लिए सरकार बैंक से उन्हें पांच लाख रुपये तक का ऋण दिलाएगी। इसमें एक लाख रुपये सरकार अनुदान भी देगी। शेष राशि चार लाख रुपये लाभार्थी परिवार को किस्तों में चुकानी होगी।

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जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) व जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड रामविलास यादव ने बताया कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के ऐसे बहुत से परिवार हैं, जिनके मुख्य सदस्य जो परिवार का भरण पोषण करते थे उनकी मृत्यु कोविड -19 महामारी के कारण हो गई है। ऐसे परिवारों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इन परिवारों को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से संचालित आशा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें परियोजना का 20 प्रतिशत यानी एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। पात्र परिवार अपना आवेदन कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), तुलसी सागर, (निकट-पंजाब नेशनल बैंक) में 19 जून तक जमा कर सकते हैं।

लाभार्थी की पात्रता

- लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये हो। परिवार का मुख्य कमाई करने वाले व्यक्ति की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई हो। मृतक की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो। कोविड -19 से मृत्यु का प्रमाण-पत्र नगर पालिका/नगर निगम/ग्रामीण क्षेत्र में, खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।


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