स्वरोजगार के लिए 25 फीसद अनुदान
जासं गाजीपुर प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष- 2019-20 में युवा बेरोजगारों को स्व-रोजगार के लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना लागू किया गया है। इसके तहत जिले को केंद्रीय लक्ष्य प्राप्त हो चुका है।
जासं, गाजीपुर : प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष- 2019-20 में युवा बेरोजगारों को स्व-रोजगार के लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना लागू किया गया है। इसके तहत जिले को केंद्रीय लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इसमें महिला सहित सभी वर्ग (ग्रामीण एवं शहरी) को परियोजना राशि का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण एवं टूल किट प्राप्त कर चुके इच्छुक लाभार्थियों को नियमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदन पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से प्राप्त कर पूर्णरूप से भरकर आवश्यक अभिलेखों के साथ 27 जून तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदक की आयु एक अप्रैल 2019 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य एवं शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उपायुक्त उद्योग आरएस यादव ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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