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नाबालिग संग दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास

विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Nov 2020 09:42 PM (IST)Updated: Wed, 18 Nov 2020 09:42 PM (IST)
नाबालिग संग दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास
नाबालिग संग दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह धनराशि अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को चिकित्सा एवं पुनर्वास के लिए मुआवजा के रूप में देने का आदेश है।

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नगर कोतवाली के महराजगंज का शिशु बिद शादियाबाद थाना क्षेत्र के भिखेपुर गांव में सीसी रोड बनाने का कार्य कर रहा था। इस दौरान नाबालिग को बहला-फुसलाकर कर 21 सितंबर 2015 को भगा ले गया। जब पीड़िता के पिता को जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी तहरीर थाना शादियाबाद में दी। इसके आधार पर पुलिस द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बरामद किया गया। पीड़िता द्वारा अपने बयान में बताया गया कि शिशु बिद मुझे लालच दे कर बहला-फुसला कर सूरत लेकर चला गया। वहां मेरे इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। सभी ने घटना की पुष्टि की। इसके आधार पर उपरोक्त सजा सुनाई गई। युवक को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर) : कोतवाली पुलिस ने मंगलवार की देर शाम महिला अपराध से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया की महिला संबंधित अपराध में अभियुक्त मिकू राय निवासी उधरनपुर डेहरिया को देवड़ी गांव से गिरफ्तार कर पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया।


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