नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की सजा
जागरण संवाददाता गाजीपुर विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय अजय श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा सुनाई।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय अजय श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल के कैद की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।
भुड़कुड़ा कोतवाली के एक गांव निवासी धीरज राम ने गांव क ही नाबालिग को 14 फरवरी 2017 को रात जबरदस्ती गाड़ी पर बैठा लिया। उसे अपने मौसी के घर फिर वहां से मामा के घर ले गया। रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म कर घर के पास लाकर छोड़ दिया। पीड़िता ने सारी बात अपनी मां से बताई और खुद थाने में तहरीर दी। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना उपरांत आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में दौरान विचारण सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल तीन गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई।
्रट्रक से कुचलकर गाजीपुर की छात्रा की बलिया में मौत
जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर) : मुहम्मदपुर कुसुम निवासी छात्रा अर्चना यादव (16) की शनिवार को सिधागरघाट के पुल उस पार जनपद की सीमा से सटे सिलहटा, थाना रसड़ा, बलिया में ट्रक से कुचल कर मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर कासिमाबाद रसड़ा मार्ग को जाम कर दिया। दो घंटे बाद एसडीएम रसड़ा के समझाने पर जाम समाप्त हुआ। अर्चना इंटर की छात्रा थी वह साइकिल से स्कूल पढ़ने जा रही थी। बैरियर के पास तेज रफ्तार ट्रक चालक ने पीछे से धक्का मारकर कुचल दिया। इससे मौके पर मौत हो गई। चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। छात्रा के पिता प्राइवेट अध्यापक हैं। अर्चना किसान इंटर कालेज, सिलहटा जनपद बलिया की छात्रा थी। भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। छोटी बहन नेहा, भाई विवेक और मां रमीता यादव का रो-रो कर बुरा हाल था।