निलंबित ईओ की जमानत अर्जी खारिज
जासं गाजियाबाद मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव उखरालसी में अंत्येष्टि स्थल में हुए हादसे की आर
जासं, गाजियाबाद: मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव उखरालसी में अंत्येष्टि स्थल में हुए हादसे की आरोपित निलंबित ईओ निहारिका चौहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अभी उनको जेल में ही रहना होगा। निहारिका की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को अदालत में याचिका डाली गई। जिस पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
उखलारसी में हुए हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई थी। मुरादनगर थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में मुरादनगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ) निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष और ठेकेदार अजय त्यागी को नामजद किया था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर अगले दिन कोर्ट के आदेश पर डासना जेल भेज दिया था। जेल में बंद अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह की ओर से अधिवक्ता मनोज सिसौदिया ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी डाली थी।