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गोंडा के पूर्व सीएमओ समेत तीन आरोपितों ने किया सरेंडर, मिली जमानत

सीबीआइ की विशेष अदालत में सोमवार को एनआरएचएम घोटाले में फंसे गोंडा के पूर्व सीएमओ समेत तीन ने सरेंडर किया। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में पेश हुए तीनों आरोपित हाईकोर्ट के आदेश के साथ पेश हुए जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख नियत की है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 10:09 PM (IST)Updated: Mon, 17 Feb 2020 10:09 PM (IST)
गोंडा के पूर्व सीएमओ समेत तीन आरोपितों ने किया सरेंडर, मिली जमानत
गोंडा के पूर्व सीएमओ समेत तीन आरोपितों ने किया सरेंडर, मिली जमानत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सीबीआइ की विशेष अदालत में सोमवार को एनआरएचएम घोटाले में फंसे गोंडा के पूर्व सीएमओ समेत तीन ने सरेंडर किया। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में पेश हुए तीनों आरोपित हाईकोर्ट के आदेश के साथ पेश हुए, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख नियत की है।

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सीबीआइ के लोक अभियोजक कुलदीप पुष्कर ने बताया कि वर्ष 2010-11 में एनआरएचएम के तहत गोंडा जनपद के सरकारी अस्पताल में लाखों रुपये की दवाओं की सप्लाई की गई थी। इसमें घोटाला होने की शिकायत सीबीआई को मिली तो सीबीआइ ने मामले की जांच की। जांच में हेराफेरी मिलने पर सीबीआइ ने पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिनाथ तिवारी, देशराज सिंह और दवा कारोबारी सविता श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही सीबीआइ ने सभी के खिलाफ चार्जशीट पेश की। इस मामले में अदालत ने तीनों आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी किए थे, जिसके बाद तीनों आरोपित ने अदालत में पेश होकर सरेंडर किया है।


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