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जानलेवा हमला करने के मामले में दो दोषी करार

प्लाट के बाबत दिए रुपये का तगादा करने पर जानलेवा हमला करने वाले दो अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई आज (शुक्रवार) होगी। बृहस्पतिवार को मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे-2 कोर्ट की न्यायाधीश बीना चौधरी की अदालत में चली। कोर्ट ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपितों को दोषी पाया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 07:06 PM (IST)Updated: Thu, 05 Sep 2019 07:06 PM (IST)
जानलेवा हमला करने के मामले में दो दोषी करार
जानलेवा हमला करने के मामले में दो दोषी करार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : प्लाट के बाबत दिए रुपये का तगादा करने पर जानलेवा हमला करने वाले दो अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई आज (शुक्रवार) होगी। बृहस्पतिवार को मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे-2 कोर्ट की न्यायाधीश बीना चौधरी की अदालत में चली। कोर्ट ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपितों को दोषी पाया।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जगमोहन शर्मा ने बताया कि विजयनगर क्षेत्र में रहने वाले मामचंद ने एक प्लाट की बाबत मनोज पंडित को 68 लाख रुपये दिए थे। मामचंद ने 11 मई 2011 को मनोज पंडित से फोन पर तगादा किया तो उसने मामचंद को पहले तिगरी गोल चक्कर पर आने के लिए कहा। इसके बाद मामचंद अपने भांजे दिनेश के साथ तिगरी गोल चक्कर पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसे मनोज पंडित और उमेश पंडित मिले। दोनों ने कहा कि शाहबेरी स्थित ऑफिस पर चलो, वहीं पर रुपये दे देंगे। मामचंद भांजे को लेकर दोनों के साथ शाहबेरी उसके ऑफिस पर पहुंच गए। यहां मनोज पंडित और मामचंद के बीच कहासुनी हुई। मनोज पंडित ने उसे गोली मार दी। इसके बाद मनोज पंडित और उमेश पंडित फरार हो गए। मामचंद को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भांजे दिनेश ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराते हुए मनोज ओर उमेश को नामजद कराया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।


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