जिले में लागू हुई धारा 144
जागरण संवाददाता गाजियाबाद कोरोना वायरस व जिले की कानून व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी अजय
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कोरोना वायरस व जिले की कानून व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 बृहस्पतिवार से लागू होकर 31 जुलाई की रात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान नियमों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि अनलॉक-2 के संबंध में मिले निर्देशों के क्रम में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान 31 जुलाई तक जिले में रात आठ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक आवश्यक सेवाओं व गतिविधियों को छोड़कर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल कॉलेज अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। शॉपिग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट में बिना फेस कवर मास्क पहने आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानदारों को फेस कवर मास्क, दस्तानों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। किसी भी खरीददार को बिना मास्क के बिक्री नहीं की जाएगी। किसी भी मिठाई की दुकान पर किसी व्यक्ति को वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के विवाह कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। सैलून व ब्यूटी पार्लर में स्टाफ द्वारा बिना फेस शील्ड व दस्तानों के काम नहीं किया जाएगा। दो पहिया वाहनों को निर्धारित क्षमता से अधिक बिना हेलमेट व मास्क के चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा वाहन चालक निर्धारित क्षमता से अधिक बिना मास्क फेस कवर के यात्री को नहीं बैठाएंगे। खेल परिसर व स्टेडियम में 10 लोगों से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बीमार व्यक्ति व गर्भवती महिलाएं घर में ही रहेंगी। जिले में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जुलूस पर रोक रहेगी। इसके साथ कोविड-19 के अन्य प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा।