हाई कोर्ट में किसानों की याचिका खारिज
जागरण संवाददाता गाजियाबाद मधुबन-बापूधाम योजना की विवादित जमीन पर अब जल्द कब्जा हो सकेगा। योजन
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: मधुबन-बापूधाम योजना की विवादित जमीन पर अब जल्द कब्जा हो सकेगा। योजना से जुड़े करीब दो सौ किसानों की अधिक प्रतिकर मांगे जाने संबंधी याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। किसान कई साल से नए अधिग्रहण बिल के अनुसार प्रतिकर देने की मांग कर रहे हैं। इन किसानों में अधिकांश किसानों ने करार के जरिये जीडीए से मुआवजा ले लिया है। प्राधिकरण ने इस निर्णय के साथ ही जमीनों पर कब्जा करने की कार्रवाई तेज कर दी है। यह जमीन सदरपुर गांव की है।
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1234 एकड़ जमीन पर विकसित हो रही है योजना
आठ गांवों की 1234 एकड़ जमीन पर मधुबन-बापूधाम योजना विकसित की जा रही है। 1100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर पर जीडीए ने प्रतिकर तय करते हुए किसानों को भुगतान किया है। आठ सौ एकड़ जमीन से संबंधित किसानों ने बाजार दर पर प्रतिकर मांगते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
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किसानों की याचिका हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई हैं। किसान सुप्रीमकोर्ट जाएंगे। जब तक उचित प्रतिकर नहीं मिलेगा काम नहीं होने दिया जाएगा। जीडीए एवं प्रशासन ने लिखित में दे रखा है कि योजना में किसी को बढ़ा मुआवजा मिलता है तो सभी के लिए निर्णय लागू होगा
- बास चौधरी, किसान सदरपुर
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करीब दो सौ किसानों की अलग-अलग एक दर्जन याचिकाओं को तथ्यहीन बताते हुए हाई कोर्ट ने 23 फरवरी को खारिज कर दिया है। निर्णय में लिखा है कि सहमति से जमीन दिए जाने पर अधिक प्रतिकर देने का तर्क गलत है। जल्द ही जमीन पर कब्जा लेकर विकास कार्य तेज होगा।
- संतोष कुमार राय, सचिव जीडीए