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परिवार में कोरोना के कारण हुई मौत, तो एक साल का संपत्ति कर माफ

जासं गाजियाबाद शहर में रहने वाले ऐसे भवन मालिक जिन्होंने कोरोना के कारण अपने परिवा

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Jun 2021 08:42 PM (IST)Updated: Fri, 04 Jun 2021 08:42 PM (IST)
परिवार में कोरोना के कारण हुई मौत, तो एक साल का संपत्ति कर माफ
परिवार में कोरोना के कारण हुई मौत, तो एक साल का संपत्ति कर माफ

जासं, गाजियाबाद: शहर में रहने वाले ऐसे भवन मालिक, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। उनके भवन का एक साल का संपत्ति कर नगर निगम ने माफ कर दिया है। अन्य करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 का संपत्ति कर 15 फीसद वृद्धि के साथ जमा कराना होगा।

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महापौर आशा शर्मा ने बताया कि सर्किल रेट के आधार पर दरें निर्धारित कर उसका प्रकाशन कर आपत्तियां मांगी गई हैं। इस संबंध में सुनवाई उपरांत बोर्ड के समक्ष निर्णय लिया जाना है। वर्तमान में संपत्ति कर की निर्धारित वृद्धि को लागू करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया है। महापौर ने कहा कि कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति नगर निगम संवेदनशील है। इसी कारण उनके एक साल का संपत्ति कर माफ करने का निर्णय लिया गया है।

नगर आयुक्त ने बताया कि 2015 में संपत्ति कर में प्रतिवर्ष पांच फीसद वृद्धि का फैसला सदन में लिया गया था। पिछले तीन साल से संपत्ति कर में वृद्धि नहीं की गई है, जिस कारण संपत्ति कर में 15 फीसद की बढ़ोतरी का फैसला लागू रहेगा। 31 अक्टूबर तक संपत्ति कर जमा करने पर 20 फीसद, नवंबर-दिसंबर में जमा करने पर 15 फीसद, जनवरी-फरवरी में जमा करने पर 10 फीसद छूट दी जाएगी। संपत्ति कर वृद्धि के पीछे एक वजह यह भी है कि प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में शहर में संपत्ति कर की दर कम है।


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