Move to Jagran APP

आदेश की अनदेखी पर निजी विद्यालय को नोटिस

जासं गाजियाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला शुल्क नि

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 09:21 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 09:21 PM (IST)
आदेश की अनदेखी पर निजी विद्यालय को नोटिस
आदेश की अनदेखी पर निजी विद्यालय को नोटिस

जासं, गाजियाबाद : उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला शुल्क नियामक समिति सचिव ने इंदिरापुरम के एक निजी स्कूल के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। अभिभावकों से स्कूल की फीस के लिए बाध्य करने की शिकायत मिली थी।

loksabha election banner

उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को आदेश जारी किए गए थे कि जब तक डीएफआरसी फीस का निर्धारण नहीं कर देती तब तक अभिभावकों पर फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन स्कूल आदेशों की अनदेखी कर लगातार अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहा था। इसकी शिकायत अभिभावकों ने डीआइओएस से की। साथ ही यदि स्कूल के पास रिजर्व फंड पाया जाता है तो कोरोना आपदा में फीस का दबाव बनाने की बजाय रिजर्व फंड से स्कूल स्टाफ का वेतन दिलाते हुए फीस माफ कराने की मांग की। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला शुल्क नियामक समिति की ओर से स्कूल को नोटिस जारी किया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि फीस का निर्धारण होने तक स्कूल की ओर से किसी भी अभिभावक को फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.