आदेश की अनदेखी पर निजी विद्यालय को नोटिस
जासं गाजियाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला शुल्क नि
जासं, गाजियाबाद : उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला शुल्क नियामक समिति सचिव ने इंदिरापुरम के एक निजी स्कूल के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। अभिभावकों से स्कूल की फीस के लिए बाध्य करने की शिकायत मिली थी।
उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को आदेश जारी किए गए थे कि जब तक डीएफआरसी फीस का निर्धारण नहीं कर देती तब तक अभिभावकों पर फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन स्कूल आदेशों की अनदेखी कर लगातार अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहा था। इसकी शिकायत अभिभावकों ने डीआइओएस से की। साथ ही यदि स्कूल के पास रिजर्व फंड पाया जाता है तो कोरोना आपदा में फीस का दबाव बनाने की बजाय रिजर्व फंड से स्कूल स्टाफ का वेतन दिलाते हुए फीस माफ कराने की मांग की। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला शुल्क नियामक समिति की ओर से स्कूल को नोटिस जारी किया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि फीस का निर्धारण होने तक स्कूल की ओर से किसी भी अभिभावक को फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।